सामान खरीदते वक्त मांगें पक्की रसीद देखें आइएसआइ, एगमार्क के निशान

Updated at : 25 Dec 2019 8:51 AM (IST)
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सामान खरीदते वक्त मांगें पक्की रसीद देखें आइएसआइ, एगमार्क के निशान

पटना : उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए. खरीदारी करते समय गुणवत्ता चिह्न वाले जैसे आइएसआइ, एगमार्क, एफपीओ वाले वस्तुओं की मांग दुकानों से करनी चाहिए. खरीदारी के समय पक्की रसीद मांगे. घटिया माल, खराब सेवाएं या अनुचित, प्रतिबंधित व्यापार से बचना होगा. यह बातें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग […]

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पटना : उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए. खरीदारी करते समय गुणवत्ता चिह्न वाले जैसे आइएसआइ, एगमार्क, एफपीओ वाले वस्तुओं की मांग दुकानों से करनी चाहिए. खरीदारी के समय पक्की रसीद मांगे. घटिया माल, खराब सेवाएं या अनुचित, प्रतिबंधित व्यापार से बचना होगा. यह बातें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक दिनेश कुमार ने कही.

वे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर तारामंडल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. मौके पर डीएम कुमार रवि ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना जरूरी है. उपभोक्ता अपने अधिकार को समझें. सुरक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सभी अधिकारों का जानना होगा.
कोई उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख रुपये तक के दावों के लिए, राज्य आयोग में 20 लाख से 01 करोड़ तक के दावों के लिए एवं राष्ट्रीय आयोग में 01 करोड़ से अधिक के दावों के लिए उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है. डीएम ने कहा कि उपभोक्ता एक सादे कागज पर शिकायत कर सकता है. जिसमें शिकायत कर्ता तथा विपरित पार्टी का नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधी तथ्य एवं स्थान होना चाहिए. शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी कानूनी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है.
अपने अधिकारों को लेकर इन शर्तों पर परिवाद दायर कर सकते हैं. किसी व्यापारी द्वारा कोई अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया हो. क्रय किये गये सामान में एक या अधिक गलतियां हो. भाड़े पर ली गयी या उपयोग की गयी सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो. व्यापारी ने एमआरपी मूल्य से अधिक मूल्य लिया हो.
किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा हो. सेवा प्रदान करने वाले व्यापार के द्वारा ऐसी सेवाओं को प्रदान किया जाना, जो जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला हो.
इस नंबर पर लें सलाह
निदेशक ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन टोल फ्री नं0-18003456188 है. इस नंबर पर बिहार राज्य के सभी उपभोक्ता बिना शुल्क के अपनी उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सलाह प्राप्त कर सकते हैं.
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