शराबबंदी में जब्त गाड़ियों पर 45 दिनों में होगा फैसला : हाइकोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Dec 2019 5:51 AM
पटना : राज्य सरकार को शराबबंदी मामले में जब्त गाड़ियों पर 45 दिनों के अंदर फैसला लेना होगा. पटना हाइकोर्ट ने इसकी समय सीमा तय कर दी है. सोमवार को इस मामले करीब 200 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया […]
पटना : राज्य सरकार को शराबबंदी मामले में जब्त गाड़ियों पर 45 दिनों के अंदर फैसला लेना होगा. पटना हाइकोर्ट ने इसकी समय सीमा तय कर दी है. सोमवार को इस मामले करीब 200 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत जब्त वाहनों के मामले में वाहन मालिक 15 दिनों के अंदर संबंधित डीएम को आवेदन दे सकते हैं.
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