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सामान्य मतदाता सूची में सोमवार से जुड़ेगा नाम

पटना : राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का नाम सामान्य मतदाता सूची में शामिल करने का आवेदन स्वीकार किया जायेगा. अब कोई भी योग्य मतदाता आवेदन देकर 15 जनवरी तक अपना नाम सूची में शामिल करा सकता है. सोमवार को राज्य की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के प्रारूप […]

पटना : राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का नाम सामान्य मतदाता सूची में शामिल करने का आवेदन स्वीकार किया जायेगा. अब कोई भी योग्य मतदाता आवेदन देकर 15 जनवरी तक अपना नाम सूची में शामिल करा सकता है.

सोमवार को राज्य की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा. मतदाता प्रारूप सूची को देख कर अपने नाम व पता में संशोधन भी करा सकते हैं. बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव को देखते हुए मतदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सोमवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा. प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में सात करोड़ 77 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं. मतदाता सूची के आधार पर दावा-आपत्ति के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के फाॅर्म जारी किये गये हैं.
नये मतदाता फाॅर्म ‘छह’ भरकर नाम शामिल करने का आवेदन कर सकते हैं. इसी तरह से प्रवासी भारतीयों के नाम शामिल करने के लिए फाॅर्म ‘छह ए’ , जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाये जाने हैं, उनके लिए ‘फाॅर्म सात’, मतदाताओं को सूची में शामिल नाम व पता में संशोधन के लिए ‘फाॅर्म आठ’ और बूथ में बदलाव के लिए फाॅर्म ‘आठ ए’ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.

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