पटना : शवदाह गृहों की हालत पर कल तक दें रिपोर्ट
Updated at : 27 Nov 2019 9:35 AM (IST)
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पटना : मंगलवार को पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के शवदाह गृहों की हालत पर गुरुवार तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मुकेश रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. कोर्ट को […]
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पटना : मंगलवार को पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के शवदाह गृहों की हालत पर गुरुवार तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मुकेश रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. कोर्ट को बताया गया कि पूरे राज्य में आबादी के हिसाब से विद्युत शवदाह गृहों की संख्या न के बराबर हैं.
जो हैं भी वे भी चालू हालत में नहीं होते हैं . इस कारण जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं, वहीं इसका पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को की जायेगी.
एक सप्ताह में मांगी आर ब्लाॅक से दीघा तक की प्रगति रिपोर्ट : पटना. पटना हाइकोर्ट ने आर ब्लॉक से दीघा तक हो रहे सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
मालूम हो कि आर ब्लॉक से दीघा तक रेललाइन होने के कारण बेली रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था. इसी मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने रेलवे से कहा था कि वह अपनी जमीन राज्य सरकार को दे, ताकि इस जमीन पर सड़क का निर्माण हो सके. रेलवे ने अपनी जमीन को राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया था. जिसके बाद जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. इसी मामले पर हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए यह जानना चाहा है कि आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करा लिया जायेगा. इस मामले की सुनवाई दो दिसंबर को की जायेगी.
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