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पटना : विधायक अनंत सिंह के खिलाफ नहीं हो पाया आरोप का गठन

Updated at : 14 Nov 2019 9:21 AM (IST)
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पटना : विधायक अनंत सिंह के खिलाफ नहीं हो पाया आरोप का गठन

22 को होगी अगली सुनवाई, कुछ दिन बेऊर जेल मेंे ही रहना पड़ सकता है अनंत सिंह को पटना : बेऊर थाने में दर्ज केस संख्या 188/15 के मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को एमपी-एमएलए के कोर्ट में पेशी करायी गयी. लेकिन, इस केस के दो अन्य आरोपित […]

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22 को होगी अगली सुनवाई, कुछ दिन बेऊर जेल मेंे ही रहना पड़ सकता है अनंत सिंह को
पटना : बेऊर थाने में दर्ज केस संख्या 188/15 के मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को एमपी-एमएलए के कोर्ट में पेशी करायी गयी. लेकिन, इस केस के दो अन्य आरोपित पूर्व सांसद विजय कृष्ण व विधान पार्षद रीतलाल यादव जेल से प्रस्तुत न होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. साथ ही न तो पुलिस पेपर दी गयी और न ही आरोप गठन हो सका.
इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त सुदेश की कोई पैरवी नहीं होने के कारण उसका बेल बांड टूट गया और उस पर अब अलग से केस चलेगा.
तीनों आरोपितों को एक साथ उपस्थित होने का आदेश देते हुए कोर्ट ने 22 नवंबर की अगली तिथि निर्धारित कर दी है. सुनवाई के बाद पुलिस ने अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल भेज दिया, जहां उन्हें डिवीजन वार्ड में रखा गया है. 14 नवंबर को अनंत सिंह की पंडारक थाने में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में पेशी करायी जायेगी. इसके साथ ही अन्य मामलों में भी पेशी होगी. इसके कारण अनंत सिंह फिलहाल कुछ दिन बेऊर जेल में ही रहेंगे.
क्या है मामला
बेऊर जेल में वर्ष 2015 में मोकामा विधायक अनंत सिंह, पूर्व सांसद विजय कृष्ण व विधान पार्षद रीतलाल यादव बंद थे. उस दौरान पटना जिला प्रशासन व पुलिस की टीम ने अचानक बेऊर जेल में छापेमारी की थी. इस दौरान उन लोगों के पास से छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये. इस संबंध में जेल प्रशासन ने बेऊर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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