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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बाल दिवस पर आ सकता है अदालत का फैसला

Updated at : 13 Nov 2019 2:59 PM (IST)
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बाल दिवस पर आ सकता है अदालत का फैसला

नयी दिल्ली : बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन शोषण मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकती है. मालूम हो कि अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर ये बहस पूरी हो जाने के बाद अदालत ने 14 नवंबर को फैसला सुनाये जाने की तारीख तय की है. मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर […]

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नयी दिल्ली : बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन शोषण मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकती है. मालूम हो कि अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर ये बहस पूरी हो जाने के बाद अदालत ने 14 नवंबर को फैसला सुनाये जाने की तारीख तय की है.

मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम मामले में फैसला आने के मद्देनजर मुजफ्फरपुर स्थित मामले के मुख्य आरोपित के साहु रोड स्थित आवास और शेल्टर होम परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. साथ ही पुलिस गश्त तेज कर दी गयी है. मालूम हो कि मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत कुल 20 लोगों को आरोपित किया गया है. इनमें मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप वर्मा, सदस्य विकास कुमार, शेल्टर होम कर्मी इंदु, मीनू, मंजू, चंदा, नेहा, हेमा मसीह, किरण, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, किशन उर्फ कृष्णा, डॉ अश्विनी उर्फ आसमानी, विक्की, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर उर्फ मास्टर और साइस्ता परवीन उर्फ मधु शामिल हैं.

शेल्टर होम में बच्चियों से यौन शोषण का मामला पिछले साल मई में उससमय सामने आया था, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा राज्य सरकार को सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपी गयी. इसके बाद खुलासा हुआ था कि समाज कल्याण विभाग के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा है. इसके बाद लड़कियों की मेडिकल जांच में 34 लड़कियों से यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गयी. बाद में बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी से मामले की नियमित सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में चली. इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 14 नवंबर यानी बाल दिवस को फैसला सुनाये जाने की तारीख तय कर दी थी.

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