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कड़ी सुरक्षा में लाया गया पटना, अनंत सिंह पर आज तय होगा आरोप

सिविल कोर्ट में पेशी, बेऊर में बीती रात पटना : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गुरुवार की दोपहर 2.30 बजे कड़ी सुरक्षा में भागलपुर जेल से पटना लाया गया और पटना सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट में तीन बजे पेशी करायी गयी. अनंत सिंह की पेशी बेऊर थाना कांड संख्या 188/15, बाढ़ थाना […]

सिविल कोर्ट में पेशी, बेऊर में बीती रात
पटना : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गुरुवार की दोपहर 2.30 बजे कड़ी सुरक्षा में भागलपुर जेल से पटना लाया गया और पटना सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट में तीन बजे पेशी करायी गयी.
अनंत सिंह की पेशी बेऊर थाना कांड संख्या 188/15, बाढ़ थाना कांड संख्या 458/15 व पटना के कोतवाली थाना कांड संख्या 23/16 में करायी गयी. संभावना है कि शुक्रवार को बेऊर थाने में दर्ज मामले में अनंत सिंह के साथ ही पूर्व सांसद विजय कृष्ण व विधान पार्षद रीतलाल यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया जायेगा. इसे लेकर अनंत सिंह को वापस भागलपुर जेल नहीं भेजा गया और साढ़े चार बजे बेऊर जेल ले जाया गया.
गुरुवार की रात उन्हें बेऊर जेल के डिवीजन वार्ड में रखा गया है. इसके पहले भी अनंत सिंह डिवीजन वार्ड में ही बंद थे. आमतौर पर राजनैतिक बंदियों को बेऊर जेल में डिवीजन वार्ड में ही रखा जाता है. शुक्रवार को एक बार फिर से उक्त मामलों में अनंत सिंह की पेशी करायी जायेगी.
साजिश के तहत फंसाया गया
पेशी के दौरान अनंत सिंह
ने मीडियाकर्मियों के पूछे जाने पर कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. और, जिसने भी यह किया है वह अपने भोग लेगा.
क्या है बेऊर थाने में दर्ज मामला
बेऊर जेल में वर्ष 2015 में मोकामा विधायक अनंत सिंह, पूर्व सांसद विजय कृष्ण व विधान पार्षद रीतलाल यादव बंद थे. उस दौरान पटना जिला प्रशासन व पुलिस की टीम ने अचानक बेऊर जेल में छापेमारी की थी. इसके बाद इन तीनों पर आरोप लगाया गया था कि उन लोगों के पास से छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं. इस संबंध में जेल प्रशासन द्वारा बेऊर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
याचिका पर कोर्ट ने सरकार से मांगा पांच दिसंबर तक जवाब
पटना : पटना हाइ कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह द्वारा अपने खिलाफ पटना जिला के बाढ़ थाना में दर्ज कांड संख्या 389/19 की जांच सीबीआइ से करने के लिये दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पांच दिसंबर तक जबाब तलब किया है.
न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की एकल पीठ ने अनंत सिंह द्वारा दायर अपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
अनंत सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जदयू के कई बड़े नेता के इशारे पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यही नहीं उनके दुश्मन के साथ मिल कर नेता लोग सरकारी तंत्र का दुरूपयोग कर रहे है.
उनलोगो के पास एके 47 जैसे खतरनाक हथियार है, बावजूद उनपर कार्रवाई नहीं की जा रही है. कोर्ट को बताया गया कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव में जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण दर्ज करवाया गया है.
इस याचिका में मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह,सूचना एवं जनसपर्क मंत्री नीरज कुमार, बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह सहित बाढ़ थाना प्रभारी संजीत कुमार को उनके नाम से विपक्षी पार्टी बनाया गया है.
चार्जशीट में यूएपीए एक्ट हटा
पटना : पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष द्विवेदी की अदालत ने एके 47 राइफल व हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में संज्ञान लिया. अदालत ने गुरुवार को अनंत सिंह व उनके करीबी सुनील राम के खिलाफ आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत संज्ञान लेते हुए मामले में उपस्थित होने का निर्देश दिया. विदित हो कि पुलिस ने उक्त मामले में यूएपीए एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है.

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