सावधान! अब ''ध्वनि प्रदूषण'' करनेवाले वाहन चालकों पर लगेंगे दस हजार रुपये तक का जुर्माना, परिवहन विभाग चलायेगा अभियान

Updated at : 25 Oct 2019 7:16 PM (IST)
विज्ञापन
सावधान! अब ''ध्वनि प्रदूषण'' करनेवाले वाहन चालकों पर लगेंगे दस हजार रुपये तक का जुर्माना, परिवहन विभाग चलायेगा अभियान

पटना : राज्यभर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश के चरणबद्ध अभियान चलाने का निर्णय किया है. अब ध्वनि प्रदूषण करनेवाले वाहन चालकों पर दंड लगाने की तैयारी है. पहले चरण में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में ध्वनि प्रदूषण के लिए अभियान चलेगा. जानकारी के मुताबिक, […]

विज्ञापन

पटना : राज्यभर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश के चरणबद्ध अभियान चलाने का निर्णय किया है. अब ध्वनि प्रदूषण करनेवाले वाहन चालकों पर दंड लगाने की तैयारी है. पहले चरण में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में ध्वनि प्रदूषण के लिए अभियान चलेगा.

जानकारी के मुताबिक, राज्यभर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग तेज हॉर्न वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. ऐसी गाड़ियों के पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जायेगा. विभाग वैसी सभी गाड़ियों की जांच कर उन पर जुर्माना करेगा, जिसने कंपनी से लगाये हॉर्न को निकाल कर बड़ा या तेज ध्वनि वाला हॉर्न लगा रखा है. बताया जाता है कि पहले चरण में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में तेज हॉर्न वाले गाड़ियों की जांच होगी और उसके बाद धीरे-धीरे सभी जिलों में इस अभियान को चलाने का निर्णय किया गया है. अनुसूची के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलानेवाले प्रेशर हॉर्न मल्टी ट्यूंड हार्न मालिकों पर दस हजार रुपये तक दंड लगाया जायेगा.

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिये नो हॉर्न का स्टिकर

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सभी गाड़ियों में ‘नो हॉर्न’ का स्टिकर लगाया जायेगा. साथ ही शो-रूम से निकलने वाली गाड़ियों पर अनिवार्य रूप से यह स्टिकर लगाया जायेगा. विभाग ने सभी सरकारी गाड़ियों पर भी स्टिकर लगाने के लिए विभागों को पत्र लिखा है, ताकि लोगों में बिना वजह हॉर्न नहीं बजाने को लेकर जागरूकता बढ़े.

क्या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि ”बिहार को हॉर्न फ्री बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा. साथ ही, अस्पतालों के पास विशेष रूप से अभियान चलेगा. वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगा होने पर गाड़ी के मालिक को जुर्माना भरना होगा.”

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन