25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

अब बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को मिला जुर्माना लगाने का अधिकार

पटना : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की गुरुवार को हुई अहम बैठक में जुर्माना लगाने के अधिकार को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया. अब तक पर्षद के पास प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी फर्म या संस्था पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं था. केंद्र ने यह अधिकार राज्यों के बोर्ड को सौंप दिया था. […]

पटना : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की गुरुवार को हुई अहम बैठक में जुर्माना लगाने के अधिकार को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया. अब तक पर्षद के पास प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी फर्म या संस्था पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं था. केंद्र ने यह अधिकार राज्यों के बोर्ड को सौंप दिया था.
बोर्ड को इन अधिकारों के प्रयोग के लिए औपचारिक तौर पर अपनी मीटिंग में मंजूर करना भर था. बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह औपचारिकता गुरुवार को पूरी कर ली है. जुर्माना ‘इन्वायरमेंटल कंपनसेशन’ के नाम से वसूल किया जायेगा. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 24 अक्तूबर से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी सरकारी या गैरसरकारी एजेंसी पर जुर्माना लगा सकेगा. पर्षद के अध्यक्ष डाॅ अशोक कुमार घोष ने बताया कि इस अधिकार का रास्ता साफ हो गया है. अब राज्य भर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तर प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि जुर्माना लगाने की कवायद एक फाॅर्मूले के तहत की जायेगी. इसमें प्रदूषण फैलाये जाने की समयावधि, क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा. जुर्माने की कोई लिमिट तय नहीं है. इसमें सरकारी एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान दिया गया है. राज्य के पर्यावरण के हक में इस अधिकार का इस्तेमाल किया जायेगा. बैठक में बोर्ड के अधिकतर सदस्य मौजूद रहे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें