पटना : पप्पू यादव को कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में दी जमानत
Updated at : 19 Oct 2019 8:44 AM (IST)
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पटना : पटना व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश रणविजय सिंह की अदालत ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक मामले में जमानत दे दी है. गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 521/19 में पप्पू यादव ने शुक्रवार को आत्मसमपर्ण कर जमानत का निवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 10 हजार के दो मुचलको का […]
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पटना : पटना व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश रणविजय सिंह की अदालत ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक मामले में जमानत दे दी है.
गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 521/19 में पप्पू यादव ने शुक्रवार को आत्मसमपर्ण कर जमानत का निवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 10 हजार के दो मुचलको का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत नियमित किया. उल्लेखनीय है कि पांच सितंबर 2019 को राज्य शिक्षा संघर्ष समन्वय समिति द्वारा संजय गांधी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था. इस दौरान पप्पू यादव धरना स्थल में शामिल हो गये और भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उग्र कर दिया. जिससे विधि व्यवस्था की समस्या, नोकझोंक व सरकारी कार्य में बाधा पहुंची.
इस घटना पर कार्यपालक पदाधिकारी दानापुर पूर्णिमा गुप्ता की सूचना पर शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा, नवनीत कुमार मिश्रा, मारकंडेय पाठक, प्रदीप कुमार व पप्पू यादव समेत अज्ञात आठ से 10 हजार प्रदर्शन कारियों पर भादवि की धारा 147, 149, 186, 188 और 353 में मामला दर्ज हुआ था.
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