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चुनावी सरगर्मी : एक नवंबर, 2016 तक के ग्रेजुएट ही होंगे मतदाता
चुनावी सरगर्मी : पटना स्नातक व शिक्षक स्नातक को लेकर हुई तैयारी बैठक शिक्षक निर्वचान क्षेत्र के मतदाता के लिए पिछले छह वर्ष में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी पटना : बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता वही बन सकते हैं, जो एक नवंबर 2016 तक स्नातक […]
चुनावी सरगर्मी : पटना स्नातक व शिक्षक स्नातक को लेकर हुई तैयारी बैठक
शिक्षक निर्वचान क्षेत्र के मतदाता के लिए पिछले छह वर्ष में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी
पटना : बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता वही बन सकते हैं, जो एक नवंबर 2016 तक स्नातक उतीर्ण किये हैं. वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के लिए पिछले छह वर्ष में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी है.
पटना स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के दायरे में पटना के साथ ही नालंदा और नवादा जिला के मतदाता आयेंगे. स्नातक निर्वाचन व शिक्षक निर्वाचन की सूची को लेकर रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आनंद किशोर ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की.
इस दौरान निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये. बैठक में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुये. अधिकारियों ने बताया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना में 79, नालंदा में 24 व नवादा में 17 सहित कुल 120 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. इसी प्रकार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना में 46, नालंदा में 20 व नवादा में 14 सहित कुल 80 मतदान केंद्र बनाये जायेंगे.
एक अक्तूबर को नोटिस
– नियम 31 (3) के तहत नोटिस का प्रकाशन 01 अक्तूबर 2019 (मंगलवार) को किया जायेगा.
– नियम 31 (4) के तहत प्रथम पुर्न प्रकाशन 15 अक्तूबर 2019 (मंगलवार) को है.
– नियम 31 (4) के तहत द्वितीय पुर्न प्रकाशन 25 अक्तूबर 2019 (शुक्रवार) को है.
– प्रपत्र–18 एवं 19 जमा करने के अंतिम तिथि 06 नवंबर 2019 (बुधवार) को है.
– निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 23 नवंबर 2019 (शनिवार) को होगा.
– दावा/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 23 नवंबर 2019 से 09 दिसंबर 2019 तक होगा.
– निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2019 को होगा.
निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी के संबंध में दिये गये निर्देश
स्नातक निर्वाचन के लिए ये पात्र
– कोई व्यक्ति जो अर्हत्ता तिथि 01नवंबर 2019 से कम–से–कम तीन वर्ष पहले स्नातक है या समतुल्य अर्हता रखता है.
– संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है.
निर्वाचक सूची में ऐसे होंगे शामिल
– प्रपत्र–18 में आवेदन करना है, जो प्रखंड/अंचल में उपलब्ध है.
– प्रपत्र–18 पर फोटो चस्पा करना है और पूरा पता, विधान सभा की विवरणी (इपिक नम्बर सहित), मोबाइल नंबर दर्ज करना है. प्रपत्र–18 के साथ स्नातक प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित कराकर और सामान्य निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जैसे –इपिक नं0, आधार कार्ड, बैंक खाता, ड्राईविंग लाईसेंस, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादि) संलग्न कर जमा कर सकते हैं.
– प्रपत्र जमा करते समय स्नातक का मूल प्रमाण–पत्र/अंकपत्र दिखाना अनिवार्य है.
– किसी संस्थान में कार्यरत कर्मी जो स्नातक हैं और जिनका प्रमाण पत्र संस्थान के रिकार्ड ऑफिस में जमा है, वह तृतीय अनुसूची में संस्थान के प्रमुख के माध्यम से जमा करा सकते हैं.
एक अक्तूबर से भरें मतदाता का आवेदन
प्रमंडलीय आयुक्त अानंद किशोर ने कहा कि पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन के मतदान केंद्रों पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्ररूप प्रपत्र–18 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्ररूप प्रपत्र–19 को भर कर 01 अक्तूबर 2019 से 06 नवंबर 2019 तक जमा कराया जा सकेगा.
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की ये है पात्रता
– कोई व्यक्ति उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए.
– अर्हता तिथि 01 नवंबर 2019 से 6 वर्षों के भीतर (माध्यमिक विद्यालय से कम न हो) में शिक्षण कार्य में कम–से–कम कुल 3 वर्षों की अवधि पूर्ण किये हों.
– शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में शामिल होने के इच्छुक आवेदक प्रपत्र–19 में आवेदन करेंंगें.
– प्रपत्र–19 पर फोटो चस्पा करना है, पूर्ण पता, संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की विवरणी (ईपिक सहित) दर्ज करना है और शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत अनुबंध–2 में प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है.
– मामूली तौर पर निवासी होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा.
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