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पटना : 27 सितंबर को लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव
पटना : इस महीने 27 सितंबर को पटना हाइकोर्ट के दूसरे सबसे बड़े अधिवक्ता संघ लाॅयर्स एसोसिएशन का चुनाव होगा. चुनाव सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक होगा तथा उसके बाद उसी दिन मतों की गिनती भी शुरू हो जायेगी. इस चुनाव में अध्यक्ष के एक पद के लिए अशोक कुमार सिन्हा सहित […]
पटना : इस महीने 27 सितंबर को पटना हाइकोर्ट के दूसरे सबसे बड़े अधिवक्ता संघ लाॅयर्स एसोसिएशन का चुनाव होगा. चुनाव सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक होगा तथा उसके बाद उसी दिन मतों की गिनती भी शुरू हो जायेगी.
इस चुनाव में अध्यक्ष के एक पद के लिए अशोक कुमार सिन्हा सहित अजय कुमार ठाकुर, नीलिमा सिन्हा तथा अरुण कुमार पांडेय चुनावी मैदान में है. वहीं महासचिव के एक पद के लिए दीपक कुमार सिंह, दिलीप कुमार टंडन, राजीव कुमार सिंह तथा विजय कुमार ताल ठोक रहे हैं. जबकि उपाध्यक्ष के तीन पदों के लिए अक्षयबर सिंह, सुनील कुमार मंडल, एसबीके मंगलम, शिव जी मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, सीमा सिंह, बिनोद मुरारी मिश्रा अपनी जीत सुनिश्चित के लिए पसीना बहा रहे हैं.
अलग-अलग पदों के कई उम्मीदवार : संयुक्त सचिव के तीन पद के लिए उमेश कुमार सिंह, राधा मोहन पाठक, विजय कुमार, कुमार रंजीत, रंजन अमरेश, नित्यानंद मिश्रा, बलराम कापरी, कुमार चंद्र शेखर, अखिलेश कुमार, रंजीत झा, रामानुज तिवारी, करणदीप कुमार के बीच चुनावी मुकाबला है.
सहायक सचिव के तीन पदों के लिए कृत्या नंद झा, पंकज कुमार, राधा रमण, धनंजय कुमार तिवारी के बीच कड़ा मुकाबला है. कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए डॉ इंदीवर कुमारी, विजय शंकर उपाध्याय, कुंदन कुमार सिन्हा तथा प्रमोद राजपति के बीच लड़ाई है. वहीं कार्यकारिणी सदस्य के सात पदों के लिए कुमार भारत, प्रकाश कुमार, अभय कुमार, तनवीर अहमद, अजीत कुमार सिंह, अतुल शंकर, मंजू शर्मा आदि के बीच दिलचस्प मुकाबला है.
पांच पदों पर निर्विरोध जीत
सीनियर कार्यकारिणी के पांच सदस्य सहित ऑडिटर के दो पद तथा लाइब्रेरी कमेटी के तीन पदों के लिए खड़े उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत की घोषणा कर दी गयी है. उम्मीदवारों का फाइनल वोटर लिस्ट करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर रामा शंकर प्रधान ने बताया कि चुनाव में 1595 वकील मतदाता को मत देने के लिए तीन मतदान केंद्र बनाये जायेंगे, जबकि आजीवन सदस्यों के लिए अलग से एक मतदान केंद्र बनाया गया है. उन्होंने बताया कि जिनके पास पहचान पत्र नहीं होगा, उन्हें मतदान नहीं करने दिया जायेगा.
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