पैथोलॉजी लैबों पर निगरानी को काउंसिल का हो गठन : पटना हाइकोर्ट
Updated at : 20 Sep 2019 8:55 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने पैथोलॉजी लैबों पर निगरानी के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह में स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करने को कहा है. चीफ जस्टिस एपी शाही व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अवैध पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते यह निर्देश दिया. पीठ […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने पैथोलॉजी लैबों पर निगरानी के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह में स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करने को कहा है. चीफ जस्टिस एपी शाही व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अवैध पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते यह निर्देश दिया. पीठ ने काउंसिल का गठन करने के बाद इसकी सूचना कोर्ट को भी देने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अवैध पैथोलॉजी लैबों पर हुई कार्रवाइयों का ब्योरा दिया. बताया कि कई अवैध पैथोलॉजी लैबों को बंद कर दिया गया है. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कार्रवाइयों का जो ब्योरा जो कोर्ट में दिया गया है, वह सही नहीं है. पटना में कार्रवाइयों का जो आंकड़ा दिया गया हैं, वह तथ्यों से परे है.
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