पटना : फ्रेश शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीइटी अनिवार्य
Updated at : 07 Sep 2019 8:45 AM (IST)
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पटना : प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड डिग्री धारी आवेदकों को टीइटी पास करना अनिवार्य होगा. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अवर सचिव (रेग्यूलेशन) प्रभु कुमार यादव ने बिहार में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरके महाजन को आधिकारिक पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में एनआइओएस के डीएलएड डिग्री के […]
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पटना : प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड डिग्री धारी आवेदकों को टीइटी पास करना अनिवार्य होगा. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अवर सचिव (रेग्यूलेशन) प्रभु कुमार यादव ने बिहार में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरके महाजन को आधिकारिक पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में एनआइओएस के डीएलएड डिग्री के संबंध में मांगे स्पष्टीकरण पर यह निर्देश दिया है.
पत्र में साफ कहा गया है कि 23 अगस्त, 2010 व 29 जुलाई, 2011 के नाेटिफिकेशन के आधार पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में फ्रेश नियुक्ति के लिए टीइटी अनिवार्य है. आधिकारिक पत्र में लिखा है कि 23 अगस्त, 2010 और 29 जुलाई, 2011 काे जारी एनसीटीइ नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा एक से पांच और कक्षा छह से आठ तके शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता दो साल के एलीमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है.
इसी तरह 22 सितंबर, 2017 को जारी एनसीटीइ व एनआरसी के नोटिफिकेशन के अनुसार एनआइओएस का डीएलएड (ओडीएल) कार्यक्रम का डिप्लोमा 10 अगस्त, 2017 के पहले केवल उन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मान्य था, जिनकी नियुक्ति सरकारी अनुदानित व प्राइवेट अनुदानित स्कूलों में होती थी. उस समय डीएलड की अवधि अठारह माह तय थी.
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव आर के महाजन ने प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन के संदर्भ में एनआइओएस के डीएलएड (ओडीएल) के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा था.
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