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बिना हेलमेट गाड़ी चलायेंगे तो लाइसेंस हो जायेगा अयोग्य

Updated at : 01 Sep 2019 4:33 AM (IST)
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बिना हेलमेट गाड़ी चलायेंगे तो लाइसेंस हो जायेगा अयोग्य

पटना : मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है और इसे रविवार से सख्ती से लागू करने का निर्देश पदाधिकारियों को परिवहन विभाग की ओर से दिया गया है. बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर हजार रुपया जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. […]

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पटना : मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है और इसे रविवार से सख्ती से लागू करने का निर्देश पदाधिकारियों को परिवहन विभाग की ओर से दिया गया है. बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर हजार रुपया जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. इसके बाद उस व्यक्ति को तीन माह तक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी. शनिवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बिहार के सभी डीटीओ व एमवीआइ के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर दिशा-निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि यह नियम ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सख्ती से लागू होगा. सभी जिलों के यातायात पुलिस, थाना, परिवहन विभाग के अधिकारी मिल कर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि चालान काटने के दौरान अधिकारी की अोर से नियमों का उल्लंघन होगा, तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
लोगों के बीच सख्ती करने और चालान काटने के बाद उनको जागरूक किया जायेगा. नये नियम में हेलमेट, सीट बेल्ट, अंडर ऐज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग सहित अन्य तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ गया है.
नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़े गये, तो दंड
नाबालिग ड्राइविंग करते पकड़े गये, तो दोषी अभिभावक भी होंगे और नाबालिग के अतिरिक्त अभिभावक को भी 25 हजार जुर्माना देना होगा. वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन रद्द होगा. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर लगेगा दस हजार का जुर्माना होगा.
गाड़ी चलाते समय मनमानी की तो अब 10 गुुना तक जुर्माना
पटना . रविवार से ट्रैफिक नियम बदल गया. अब गाड़ी चलाते समय मनमानी की तो पहले की तरह 100 या 600 रुपये से काम नहीं चलेगा बल्कि उससे 10 गुुना तक जुर्माना देना पड़ेगा. चार चक्का वाहनों के मामले में यह अधिकतम 25000 तक हो सकता है. ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने कहा कि पहले दिन से ही ट्रैफिक पुलिस सख्ती से नये प्रावधानों को लागू करेगी और बढ़े दर से जुर्माना वसूल करेगी.
रात 12 बजे के बाद अपने आप अपडेट हो जायेगी दर : ट्रैफिक एसपी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अब पेपर चालान नहीं काटती बल्कि उसके लिए हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है. वर्तमान में 83 हैंड हेल्ड डिवाइस परिवहन विभाग के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है. इनमें केवल जिस ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हुआ है, उसकी इंट्री करनी होती है, जुर्माना की राशि अपने आप आ जाती है.
31 की रात 12 बजे के बाद या 1 सितंबर को अहले सुबह एक बार ऑफ करके ऑन करने पर अपने आप नयी दरों से डिवाईस में जुर्माना राशि आने लगेगी. लिहाजा नयी दरों को लागू करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं आयेगी. इसके बावजूद किसी तरह की असुविधा होने की स्थिति में मदद के लिए एक अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा रविवार से खोला जायेगा.
नाबालिग द्वारा इ-रिक्शा चलाने पर वाहन जब्त
इ-रिक्शा चलाने वाले नाबालिगों के वाहनों को भी जब्त किया जायेगा. साथ ही जुर्माने की राशि ली जायेगी. बिहार में शुरू होने वाले अभियान में एनसीसी कैडेट्स को भी शामिल किया गया है. इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर लगेगा 10,000 हजार का जुर्माना देना होगा.
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