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विधायक अनंत सिंह दो दिनों के पुलिस रिमांड पर, इधर लल्लू मुखिया ने किया सरेंडर

पटना /बाढ़ : मोकामा के विधायक अनंत सिंह से पूछताछ के लिए गुरुवार को दो दिनों का रिमांड पटना पुलिस को मिल गया. बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेंद्र ने सरकारी पक्ष के वकील व अनंत सिंह के वकील को सुना और फिर रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी. इसके साथ ही […]

पटना /बाढ़ : मोकामा के विधायक अनंत सिंह से पूछताछ के लिए गुरुवार को दो दिनों का रिमांड पटना पुलिस को मिल गया. बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेंद्र ने सरकारी पक्ष के वकील व अनंत सिंह के वकील को सुना और फिर रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी.

इसके साथ ही न्यायालय ने रिमांड की अवधि के दौरान अनंत सिंह के वकील को शाम पांच से छह बजे तक एक घंटा प्रतिदिन मिलने का समय भी तय किया है, ताकि विधायक अपनी बात कह सकें. कोर्ट के आदेश के बाद पटना पुलिस ने अनंत िसंह को रिमांड पर ले िलया. पटना पुलिस ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद रिमांड की इजाजत मांगी थी.

लेकिन, साकेत कोर्ट ने इजाजत नहीं दी और बाढ़ कोर्ट में प्रस्तुत कर रिमांड की इजाजत लेने का निर्देश दिया. इसके बाद पटना पुलिस ने बाढ़ न्यायालय में अनंत सिंह को पेश किया और वहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया. इसके बाद पटना पुलिस ने तीन दिनों के रिमांड की मांग करते हुए न्यायालय में आवेदन दिया. इस पर बुधवार को सुनवाई हुई और न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया.

इसके बाद गुरुवार को फिर से रिमांड लेने के मसले पर न्यायालय ने सुनवाई की. इस दौरान सरकारी वकील ने न्यायालय को यह बताया कि अनंत सिंह के पैतृक घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे घातक हथियार बरामद किये गये हैं, इसलिए उनसे पूछताछ अति आवश्यक है. इसके बाद न्यायालय ने तीन दिनों के बजाय दो दिनों के रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी. पुलिस अब अनंत सिंह से बरामद एके-47 व हैंड ग्रेनेड के संबंध में पूछताछ करेगी.

पटना/बाढ़ : लल्लू मुखिया ने किया सरेंडर

पटना/बाढ़ : पुलिस दबिश के बाद बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेंद्र के कोर्ट में गुरुवार को विधायक अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया ने नाटकीय ढंग से 11:30 बजे सरेंडर कर दिया. वह अचानक सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पहुंचा जबकि पुलिस को उसके सरेंडर की भनक नहीं लगी. लल्लू मुखिया पंडारक थाने में दर्ज हत्या की साजिश रचने के मामले में आरोपित बनाया गया था और फरार चल रहा था.

सरेंडर करने के दौरान लल्लू मुखिया के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि लल्लू मुखिया को स्थानीय स्तर पर जान का खतरा है. इसलिए उन्हें बेऊर जेल में रखा जाये. इसके बाद कोर्ट ने लल्लू मुखिया को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख नौ सितंबर को निर्धारित कर दी है.

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