पटना : इंजीनियर-एकाउंटेंट की जमानत खारिज

Updated at : 05 Jul 2019 9:07 AM (IST)
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पटना : इंजीनियर-एकाउंटेंट की जमानत खारिज

पटना : निगरानी कोर्ट ने शनिवार को पथ निर्माण विभाग के घूसखोर इंजीनियर सुरेश कुमार और शशिकांत की जमानत खारिज कर दी है. विक्रम भाया गोणवा मोड़ से अमहरा तक सड़क बनाने वाले ठेकेदार अखिलेश जायसवाल से सिक्योरिटी मनी का भुगतान करने के लिये 44 लाख रुपये की रिश्वत लेने पर निर्माण विभाग पटना पश्चिम […]

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पटना : निगरानी कोर्ट ने शनिवार को पथ निर्माण विभाग के घूसखोर इंजीनियर सुरेश कुमार और शशिकांत की जमानत खारिज कर दी है. विक्रम भाया गोणवा मोड़ से अमहरा तक सड़क बनाने वाले ठेकेदार अखिलेश जायसवाल से सिक्योरिटी मनी का भुगतान करने के लिये 44 लाख रुपये की रिश्वत लेने पर निर्माण विभाग पटना पश्चिम के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह को विजिलेंस ने आठ जून को 14 लाख रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था.
एकाउंटेंट शशिभूषण भी पकड़ा गया था. इंजीनियर के इस्ट पटेल नगर पटना स्थित घर से करीब ढाई करोड़ कैश और करोड़ों की संपत्ति मिली थी. सुरेश कुमार और शशिभूषण कुमार की जमानत याचिका पर निगरानी के जज मधुकर कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. निगरानी की वकील ने जमानत का विरोध किया.
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