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पटना : 90 मोटर वाहन निरीक्षकों की होगी बहाली
पटना : जिलों में वाहनों की जांच में मोटर वाहन निरीक्षकों की अब कमी नहीं रहेगी. सरकार 90 मोटर वाहन निरीक्षकों की बहाली करेगी. परिवहन विभाग में मोटर वाहन निरीक्षक के 128 पद स्वीकृत किये गये हैं. इसमें पहले से 67 पद स्वीकृत थे. मोटर वाहन निरीक्षक बहाली में नियमावली में संशोधन होने के बाद […]
पटना : जिलों में वाहनों की जांच में मोटर वाहन निरीक्षकों की अब कमी नहीं रहेगी. सरकार 90 मोटर वाहन निरीक्षकों की बहाली करेगी. परिवहन विभाग में मोटर वाहन निरीक्षक के 128 पद स्वीकृत किये गये हैं. इसमें पहले से 67 पद स्वीकृत थे. मोटर वाहन निरीक्षक बहाली में नियमावली में संशोधन होने के बाद इसे कैबिनेट से अनुमति लेना अनिवार्य है.
कैबिनेट से अनुमति लेने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी. अब मोटर वाहन निरीक्षक बनने के लिए भारी वाहन चलाने (हैवी) का लाइसेंस होना आवश्यक नहीं है.
आवेदक के पास हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) चलाने का लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए. केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पहले से निर्धारित अनुभव को भी समाप्त कर दिया गया है. वर्तमान में मात्र 36 मोटर वाहन निरीक्षक विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं.
कुछ मोटर वाहन निरीक्षकों को दूसरे जिला का अतिरिक्त प्रभार मिला है. मोटर वाहन निरीक्षकों की कमी से वाहन जांच, वाहनों की फीटनेस जांच, दुर्घटना वाले वाहनों का स्पॉट वेरीफिकेशन आदि काम में काफी परेशानी हो रही है. सही तरीके से जांच भी नहीं हो रही है. विभाग में मोटर वाहन निरीक्षक के 67 पद स्वीकृत हैं. जिसे बढ़ाकर 126 पद किया गया है. 59 पद बढ़ाये गये हैं. विभागीय सूत्र ने बताया कि मोटर वाहन निरीक्षक बनने के लिए पूर्व से निर्धारित डिग्री ही मान्य है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन निरीक्षकों के 90 पद भरे जायेंगे. इसके लिए प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी.
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