पटना : शराब पीकर ड्यूटी करने पर बर्खास्तगी सही नहीं
Author Prabhat khabar digital desk
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दारोगा को हाइकोर्ट से मिली राहत पटना : ड्यूटी के दौरान शराब पीने वाले दारोगा को पटना हाइकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने सेवा से बर्खास्त हुए दारोगा के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने नाथनगर पुलिस थाना के बर्खास्त दरोगा जवाहर कुमार सिंह द्वारा […]
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दारोगा को हाइकोर्ट से मिली राहत
पटना : ड्यूटी के दौरान शराब पीने वाले दारोगा को पटना हाइकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने सेवा से बर्खास्त हुए दारोगा के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने नाथनगर पुलिस थाना के बर्खास्त दरोगा जवाहर कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
कोर्ट का कहना था कि शराब पीकर नौकरी किये जाने पर नौकरी से बर्खास्त करना कानून की नजर में सही नहीं है. नौकरी से हटाना ऐसा आदेश है जो गंभीर आरोप में दिया जाता है. कोर्ट ने संबंधित डीआइजी को कहा कि वे बर्खास्त दारोगा को नौकरी में रखने के लिए कानून के तहत कार्रवाई करें. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस केस में आवेदक के खून तथा पेशाब की जांच तक नहीं करायी गयी. सिर्फ माउथ एनालाइजर से किये गये जांच के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का पारित आदेश सही नहीं है.
यही नहीं दारू पीने को लेकर दर्ज किये गये प्राथमिकी के सूचक की जांच तक नहीं की गयी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट सचेत है कि याचिकाकर्ता एक वर्दीधारी सेवा का कर्मी है, लेकिन आवेदक का अपराध ऐसा नहीं है कि उसे सेवा से ही बाहर कर दिया जाये.
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