सीबीआई ने सुप्रीम में दाखिल किया हलफनामा, कहा- ब्रजेश ठाकुर और सहयोगियों ने की 11 लड़कियों की हत्या
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 May 2019 7:12 AM
नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की थी और एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली’ बरामद हुई है. शीर्ष अदालत में […]
नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की थी और एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली’ बरामद हुई है. शीर्ष अदालत में शुक्रवार को दायर अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं, जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी.
सीबीआई ने कहा कि एक आरोपित की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गयी, जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है. गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उछला था. इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित की गयी थी और जांच एजेंसी ने ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
सीबीआई ने कहा, ‘जांच के दौरान, जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान द्वारा दर्ज पीड़ितों के बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं, जिनकी आरोपित ब्रजेश ठाकुर तथा उसके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी.’ सीबीआई ने एक आवेदन पर हलफनामा दायर करते हुए कहा, ‘गुड्डू पटेल नाम के एक आरोपित से पूछताछ के दौरान खुलासे वाले तथ्यों के आधार पर, आरोपित की निशानदेही पर श्मशान घाट में एक खास स्थान की खुदाई की गयी और मौके से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है.’ इस मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की. पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगी और एजेंसी चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब दायर करेगी. पीठ ने संक्षिप्त दलीलों के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की.
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