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नाबालिग से रेप के सजायाफ्ता राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी को RJD ने बनाया नवादा से प्रत्याशी, लोजपा से होगा मुकाबला

पटना : लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नवादा सीट से विभा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है. मालूम हो कि विभा देवी नाबालिग से रेप मामले में उम्रकैद के सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. बाद में विधायक राजबल्लभ को राजद से निलंबित कर दिया गया था. अब राजद ने विभा देवी […]

पटना : लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नवादा सीट से विभा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है. मालूम हो कि विभा देवी नाबालिग से रेप मामले में उम्रकैद के सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. बाद में विधायक राजबल्लभ को राजद से निलंबित कर दिया गया था. अब राजद ने विभा देवी को नवादा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है. राजबल्लभ यादव लालू-राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

नवादा में लोजपा से होगी लड़ाई

नवादा में पहले चरण में मतदान होना है. नवादा सीट पर 1996 से 2014 तक छह बार लोकसभा चुनाव हुए हैं. इनमें से चार बार भाजपा के उम्मीदवार ही विजयी हुए हैं. सिर्फ 1998 और 2004 में राजद के उम्मीदवार जीते हैं. वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां से सांसद हैं. 2014 के चुनाव में गिरिराज सिंह को 44 फीसदी वोट मिले थे. जबकि, दूसरे नंबर पर रहे राजद के राजवल्लभ प्रसाद यादव को 28 फीसदी और जदयू के कौशल यादव को 19 फीसदी वोट मिले थे. इस बार यह सीट लोजपा के खाते में चली गयी है. यह पहला मौका है, जब लोजपा यहां से चुनाव लड़ने जा रही है.

नाबालिग से रेप मामले में राजबल्लभ को मिली है उम्रकैद की सजा

पीड़िता बिहारशरीफ में किराये के मकान में रह कर अपनी पढ़ाई करती थी. छह फरवरी, 2016 की शाम में बर्थडे पार्टी में चलने की बात कह कर सुलेखा देवी और उसकी मां राधा देवी पीड़िता को लेकर राजबल्लभ के नवादा के पथरा इंग्लिश स्थित मकान में लेकर चली गयी. पीड़िता के अनुसार, वहां सुलेखा ने राजबल्लभ के साथ शराब पी. पीड़िता को भी जबरन शराब पिलाने का प्रयास किया गया. इसके बाद राजबल्लभ के बॉडीगार्ड ने पीड़िता को कमरे में धकेल दिया. वहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता एवं उनके परिजनों के बयान पर इस मामले में बिहारशरीफ महिला थाने में नौ फरवरी, 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी. सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने छात्रा के बयान दर्ज कराये. छात्रा ने फोटो देख कर आरोपित विधायक की पहचान की. इसके बाद मामले में 20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया. अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध छह सितंबर, 2016 को आरोप गठित कर दिया. हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को राजबल्लभ को जमानत दे दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राजबल्लभ की जमानत को रद्द कर दिया. इसके बाद राजबल्लभ को दोबारा सरेंडर करना पड़ा था. प्रावधान के अनुसार उम्रकैद की सजा मिलने के बाद राजबल्लभ की विधायकी रद्द कर दी गयी.

रेप मामले में सजा पानेवाले राजबल्लभ पहले मौजूदा विधायक

राजबल्लभ यादव बिहार के पहले ऐसे विधायक हैं, जिन्हें पद पर रहते हुए रेप मामले में सजा सुनायी गयी. इससे पहले 90 के दशक में विधायक योगेंद्र सरकार पर रेप का आरोप लगा था. लेकिन, सजा उन्हें तब सुनायी गयी, जब वह विधायक नहीं थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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