दारोगा बहाली मामले में पटना हाइकोर्ट का फैसला सुरक्षित
Updated at : 19 Feb 2019 7:01 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : राज्य में दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा के परिणाम को अवैध घोषित किये जाने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर पटना हाइकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने […]
विज्ञापन
पटना : राज्य में दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा के परिणाम को अवैध घोषित किये जाने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर पटना हाइकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अपील पर सुनवाई की. खंडपीठ ने कहा कि वह अपना फैसला एक मार्च को सुनायेगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




