कोर्ट से जत्थेदार की गिरफ्तारी पर रोक

Updated at : 27 Jun 2014 7:49 AM (IST)
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कोर्ट से जत्थेदार की गिरफ्तारी पर रोक

पटना सिटी: तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने पत्नी बलजीत कौर द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश के यहां आवेदन दिया गया था. इसके आलोक में सुनवाई के बाद जत्थेदार की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है. साथ ही […]

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पटना सिटी: तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने पत्नी बलजीत कौर द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश के यहां आवेदन दिया गया था.

इसके आलोक में सुनवाई के बाद जत्थेदार की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है. साथ ही पीड़िता सूचक को नोटिस दाखिल करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, जिसमें जत्थेदार व पीड़िता दोनों अपना-अपना पक्ष रखेंगे, बताते चलें कि जत्थेदार की पत्नी बलजीत कौर ने चौक थाना में कांड संख्या 93/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

बीते 18 जून को दर्ज प्राथमिकी के आलोक में बुधवार को डीएसपी राजेश कुमार ने जत्थेदार की पत्नी का बयान लिया था. दर्ज प्राथमिकी में आवेदिका ने कहा था कि वर्ष 2003 में गाजियबाद, उत्तरप्रदेश के गुरुद्वारा में विधि-विधान से शादी हुई थी. इसके बाद से आज तक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

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