इपीएफओ पेंशनधारी व सदस्यों के लिए खबर, अपने कार्यालय में ही आधार नंबर में करा सकेंगे सुधार

Updated at : 06 Feb 2019 6:22 AM (IST)
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इपीएफओ पेंशनधारी व सदस्यों के लिए खबर, अपने कार्यालय में ही आधार नंबर में करा सकेंगे सुधार

पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के 1.90 लाख पेंशनधारियों और 5.39 लाख सदस्यों को अब आधार नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. इसके लिए इपीएफओ कार्यालय अगले सप्ताह से अपने परिसर में भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के सहयोग से एक महीने का विशेष कैंप […]

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पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के 1.90 लाख पेंशनधारियों और 5.39 लाख सदस्यों को अब आधार नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. इसके लिए इपीएफओ कार्यालय अगले सप्ताह से अपने परिसर में भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के सहयोग से एक महीने का विशेष कैंप लगाया जायेगा.
इपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त (बिहार-झारखंड) एसके झा ने बताया कि विशेषकर दूर-दराज में रहने वाले पेंशनधारियों को आधार नंबर, नाम और पता में सुधार के लिए एक जगह से दूसरे जगह का चक्कर लगाना पड़ता है.
इसके कारण बड़ी संख्या में पेंशनधारियों के पेंशन बंद हो चुका है. जब तक उनका आधार नंबर या नाम संशोधित नहीं हो जाता, तब तक पेंशन बंद रहेगा. उन्होंने बताया कि पेंशनधारियों के साथ अंगूठा से मिलान नहीं होना भी बड़ा कारण है. साथ ही उन्हें नाम व पता सुधारने के नाम पर एजेंसी पैसा ऐठ लिये जाते हैं.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगा कैंप
अगले सप्ताह से पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में आधार सुधार के लिए कैंप पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हो जायेगा. इसकी सफलता के बाद मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में भी यह कैंप शुरू किया जायेगा.
क्षेत्रीय आयुक्त के अनुसार इस वक्त बिहार 1,89,286 पेंशनधारी हैं. इनमें पटना में 53,543, मुजफ्फरपुर में 1,18,953 और भागलपुर में 16790 हैं. जबकि सूबे में सदस्यों की संख्या 5,39,101 है. इनमें पटना में 4,26,849, मुजफ्फरपुर में 50, 903 और भागलपुर में 41350 हैं.
जानकारी के अनुसार पेंशनधारियों के जन्मतिथि में बदलाव के लिए एक साल घटाने या बढ़ाने का मौका दिया जाता है. लेकिन यूआइडीएआइ के अधिकारियों के अनुसार आधार नंबर में तीन साल घटाने या बढ़ाने का मौका है. नाम, पता और जन्मतिथि में बदलाव का मौका एक बार ही देने का प्रावधान है.
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