पटना : बिहार पुलिस सब-आर्डिनेट सर्विस कमीशन (बीपीएसएससी) ने दारोगा बहाली में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए डबल बेंच में अपील की है कि वह परिणाम पर लगी रोक को हटाये.
गौरतलब है कि दाराेगा के 1717 पदों के लिए तीन लाख 59 हजार 932 अभ्यर्थी ने 11 मार्च व 15 अप्रैल को प्रारंभिक लिखित परीक्षा दी थी. चार मई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. 22 जुलाई को मुख्य लिखित परीक्षा हुई. इसका परिणाम पांच अगस्त को जारी कर दिया गया. इसमें सफल अभ्यर्थियों की 29 सितंबर को शारीरिक परीक्षा पूरी कर ली गयी.
मेधा सूची तैयार कर आयोग अंतिम परिणाम जारी ही करने वाला था कि परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने बहाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. सिंगल बेंच ने 31 अक्टूबर को दारोगा बहाली परीक्षा के मॉडल आंसर वेबसाइट पर अपलोड करने, आरटीआई में मांगी गयी ओएमआर शीट की कॉपी देने और कट ऑफ जारी करने के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया.
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ओएसडी अशोक प्रसाद का कहना है कि हमने चरणबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित की. कैमरों की निगरानी में सभी परीक्षा हुई. परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी इसके निर्धारण के लिए आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है. हाईकोर्ट की एकल बेंच का फैसला चुनौती योग्य होने के कारण डबल बेंच से अंतिम परिणाम पर लगी रोक हटवाने की अपील की गयी है. जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई संभव है.