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लालू की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में नहीं हुई सुनवायी

रांची/पटना : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की चारा घोटाले के तीन मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका शुक्रवार को सुनवायी के लिए नहीं आयी क्योंकि वे एकसाथ सूचीबद्ध नहीं थीं. अर्जी पर अब अगले सप्ताह सुनवायी होने की उम्मीद है क्योंकि तीनों […]

रांची/पटना : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की चारा घोटाले के तीन मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका शुक्रवार को सुनवायी के लिए नहीं आयी क्योंकि वे एकसाथ सूचीबद्ध नहीं थीं. अर्जी पर अब अगले सप्ताह सुनवायी होने की उम्मीद है क्योंकि तीनों में से मात्र एक मामला न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध था.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर को अदालत से अनुरोध किया था कि उनकी अधिक आयु और बीमारियों को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी जाये. लालू ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह 71 वर्ष के हैं और मधुमेह, रक्तचाप और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें चारा घोटाले के चार मामलों में से एक में जमानत मिल गयी है और इसलिए उन्हें अन्य मामलों में भी जमानत दी जाये.

दूसरी ओर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के सजायाफ्ता पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर लिया. प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की. अदालत ने जेल में बितायी गयी अवधि को देखते हुए आरसी-64ए/96 में जमानत प्रदान की. इस मामले में सीबीआई अदालत ने सात साल की सजा सुनायी है. वे 31 माह से जेल में हैं. इससे पूर्व सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद व अधिवक्ता नीरज कुमार ने पक्ष रखा. प्रार्थी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे. एक अन्य मामले में अदालत से अब तक जमानत नहीं मिली है.

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