पटना : पीयू प्रशासन से छात्र संघ चुनाव का मांगा कार्यक्रम

Updated at : 13 Dec 2018 8:56 AM (IST)
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पटना : पीयू प्रशासन से छात्र संघ चुनाव का मांगा कार्यक्रम

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव विलंब से कराने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए पटना विश्वविद्यालय को निर्देश दिया वह इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना जवाब अदालत को दें . न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ […]

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव विलंब से कराने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए पटना विश्वविद्यालय को निर्देश दिया वह इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना जवाब अदालत को दें .
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने अमर आजाद एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया मार्च 2019 के पहले सप्ताह में अगले छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम कोर्ट में पेश करें. मालूम हो कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव इस वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में कराया गया है.
जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि छात्र संघ चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर करा लिया जाना चाहिए. अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए वर्ष 2018 के दिसंबर माह में छात्र संघ का चुनाव कराया गया है. अदालत ने सुनवाई मार्च 2018 में करने के लिए निर्धारित करते हुए छात्र संघ चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है.
टॉपर्स घोटाले के अभियुक्त को मिली जमानत
पटना. बिहार के चर्चित टॉपर घोटाले अभियुक्त और पटना के राजेंद्र नगर स्थित बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य विश्वेसर प्रसाद यादव को पटना उच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिल गयी. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने श्री यादव द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई उन्हें जमानत दे दी. अदालत को श्री यादव की ओर से बताया गया कि वह इस मामले में लगभग ढाई साल से जेल में बंद है.
अदालत को यह भी बताया गया कि इसी मामले के एक अभियुक्त और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य को हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है. इसलिए उन्हें भी जमानत दी जाये. अदालत ने इसी को आधार मानते हुए श्री यादव को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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