पटना : अपने खेत की मिट्टी का कर सकेंगे निजी उपयोग
Updated at : 27 Nov 2018 9:29 AM (IST)
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने सूबे के रैयतों को बड़ी राहत दी है. खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने खेत की मिट्टी के निजी उपयोग को लेकर रैयतों पर जो शर्त लगायी थी उसे कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया. संजीव कुमार सुमन ने रिट याचिका दायर कर खान एवं भूतत्व विभाग की ओर […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने सूबे के रैयतों को बड़ी राहत दी है. खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने खेत की मिट्टी के निजी उपयोग को लेकर रैयतों पर जो शर्त लगायी थी उसे कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया.
संजीव कुमार सुमन ने रिट याचिका दायर कर खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से पिछले साल 22 दिसम्बर को जारी किये गये अधिसूचना संख्या- 7655 की कंडिका-19(ख)और(ग)की वैधता को चुनौती दी थी. इसके जरिये सरकार ने रैयतों को अपने खेत की मिट्टी के निजी उपयोग को लेकर शर्त लगायी थी. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कंडिका (ख)और(ग)एक दूसरे से भिन्न हैं. (ख)में कहा गया है कि कोई रैयत मुखिया की सहमति से अपने खेत की मिट्टी का निजी उपयोग कर सकते हैं. लेकिन ऐसी मिट्टी का परिवहन बैलगाड़ी अथवा ठेला गाड़ी से ही कर सकते हैं. जबकि(ग)में कहा गया है कि अगर रैयत सड़क से ट्रक, ट्रैक्टर के जरिये मिट्टी का परिवहन करेंगे तो उन्हें विहित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस पत्र प्राप्त कर ही ई-चालान लेना होगा. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद दोनों कंडिका को रद्द कर दिया.
पटना. मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना में रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाये गये तत्कालीन दारोगा रामाश्रय प्रसाद को सीबीआई (ट्रैप) की विशेष अदालत के विशेष जज ने चार साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला वर्ष 2016 का है.
मुनेश्वर चौधरी बरी : आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुनेश्वर चौधरी को बरी कर दिया. गौरतलब है कि वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में मुनेश्वर चौधरी पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए छपरा जिला के गरखा थाना में मामला दर्ज किया गया था.
अमरेंद्र पांडेय का बेल बांड रद्द : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में अभियुक्त अमरेंद्र कुमार पांडेय का बेल बांड रद्द कर दिया. अमरेंद्र कुमार पांडेय गोपालगंज जिला अंतर्गत कुचायकोट विस से जेडीयू विधायक हैं.
जीतन राम मांझी कोर्ट में हुए हाजिर : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह यादव की अदालत में हाजिर हुए. आरोप यह था कि 2014 के लोस चुनाव में गया स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी गाड़ी पर चुनावी झंडा लगा कर चुनाव प्रचार कर रहे थे.
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