बिहार बोर्ड से मांगा जवाबी हलफनामा
Updated at : 20 Nov 2018 9:20 AM (IST)
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर को खुद जबाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश सोमवार को दिया है. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने मो अजीब की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद बोर्ड के चेयरमैन को अपने स्तर से जबाब देने का आदेश […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर को खुद जबाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश सोमवार को दिया है. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने मो अजीब की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद बोर्ड के चेयरमैन को अपने स्तर से जबाब देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर बोर्ड के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. मामला सीवान के बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर कॉलेज के आईएससी तथा आईए के छात्रों का नाम बोर्ड के पोर्टल पर डालने से संबंधित है.
कोर्ट को बताया गया कि कॉलेज को स्थायी संबद्धता प्राप्त होने के बाद भी कॉलेज का नाम पोर्टल पर नहीं डाला गया है . इस मामले में कोर्ट ने गत दिनों जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था लेकिन तय समय के भीतर जबाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने से नाराज कोर्ट ने 26 नवंबर तक जबाब देने का निर्देश दिया.
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