पटना : श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की सीआर अब डीएम नहीं श्रम अधीक्षक लिखेंगे
Updated at : 07 Nov 2018 9:14 AM (IST)
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पटना : प्रखंडों में पदस्थापित श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को चारित्रिक मूल्यांकन (सीआर) पहले जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता था. अब वह काम श्रम अधीक्षक करेंगे. इसके अतिरिक्त लाभुकों को दी जाने वाली राशि की स्वीकृति हेतु जो जिम्मेवारी पूर्व में जिला पदाधिकारी को था उसे भी विभागीय श्रम अधीक्षक ही देंगे. यह निर्णय मंगलवार […]
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पटना : प्रखंडों में पदस्थापित श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को चारित्रिक मूल्यांकन (सीआर) पहले जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता था. अब वह काम श्रम अधीक्षक करेंगे.
इसके अतिरिक्त लाभुकों को दी जाने वाली राशि की स्वीकृति हेतु जो जिम्मेवारी पूर्व में जिला पदाधिकारी को था उसे भी विभागीय श्रम अधीक्षक ही देंगे. यह निर्णय मंगलवार को विभाग की बैठक में लिया गया. श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में श्रम पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह सहित विशेष सचिव, श्रमायुक्त, , संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त मौजूद थे.
बैठक में विभाग द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा कर तेजी लाने के लिए सभी प्रमंडलों के सहायक श्रमायुक्त को प्रभार देने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया. विभाग द्वारा निबंधित श्रमिकों को मिलने वाली सरकारी विभागीय योजनाओं का लाभ के तहत अगले दो महीनों में ज्यादा से ज्यादा अनुदान की राशि आनलाइन के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया.
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