मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं के लिए दो करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति

Updated at : 03 Nov 2018 7:32 PM (IST)
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं के लिए दो करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति

पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के पीड़िताओं को वित्तीय राहत देने के लिए दो करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव की मांग पर इस राशि को विधि विभाग ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया था. शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद […]

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पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के पीड़िताओं को वित्तीय राहत देने के लिए दो करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव की मांग पर इस राशि को विधि विभाग ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया था. शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के तहत पीड़ितों के भुगतान के लिए अनुदान मद में पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग की गयी थी. इसमें बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की मांग को भी शामिल किया गया था.

दरअसल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं को प्रतिकर के निर्धारण कर भुगतान करने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था. इसलिए यह प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण था. बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के तहत पीड़ितों के भुगतान के लिए अनुग्रह अनुदान मद में पांच करोड़ रुपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति मिली है.

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