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पटना : अवैध निर्माणों पर लगाया एक से पांच लाख तक का जुर्माना

Updated at : 11 Oct 2018 9:12 AM (IST)
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पटना : अवैध निर्माणों पर लगाया एक से पांच लाख तक का जुर्माना

30 दिनों में जुर्माना राशि नहीं देने पर तोड़े जायेंगे पटना : नगर निगम क्षेत्र में हजारों की संख्या में मकानों व अपार्टमेंटों पर निगरानीवाद केस दर्ज किये गये हैं. इस क्रम में हुई सुनवाई के दौरान 11 निगरानीवाद के विशेष केसों पर नगर आयुक्त ने बुधवार को अंतिम आदेश जारी किया है. अंतिम आदेश […]

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30 दिनों में जुर्माना राशि नहीं देने पर तोड़े जायेंगे
पटना : नगर निगम क्षेत्र में हजारों की संख्या में मकानों व अपार्टमेंटों पर निगरानीवाद केस दर्ज किये गये हैं. इस क्रम में हुई सुनवाई के दौरान 11 निगरानीवाद के विशेष केसों पर नगर आयुक्त ने बुधवार को अंतिम आदेश जारी किया है.
अंतिम आदेश में मकान मालिकों व बिल्डरों पर अवैध निर्माण के आरोप में एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. निगमायुक्त ने 30 दिनों के भीतर जुर्माना राशि नहीं देने पर पर अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई का आदेश भी दिया है. जिन निगरानीवाद केसों में ये जुर्माना लगाया गया है, उनमें संख्या 30बी/17, 15बी/16, 40बी/16, 57बी/17, 02ए/12, 27ए/16, 29बी/15, 30बी/17, 01बी/17, 43बी/17, 20बी/12 और 49बी/17 हैं. इन केसों में नगर आयुक्त ने अंतिम फैसला जारी किया है. इन केसों के सभी प्रतिवादियों पर एक से पांच लाख रुपये जुर्माना राशि तय की गयी है. इसके साथ ही बिल्डिंग के ऊपर बने आधे-अधूरे हिस्से को तोड़ने का भी निर्देश दिया है.
नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि 30 दिनों में जुर्माना राशि जमा नहीं करते है, तो अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेंगे. नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने पदभार ग्रहण करने के बाद निगरानीवाद केस के पुराने मामलों को चिह्नित किया है. उनकी नियमित सुनवाई शुरू की है. सुनवाई की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अंतिम आदेश देने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है.
अतिक्रमण नहीं करने के लिए प्रचार
पटना : बुधवार से शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए लिए फॉलोअप टीम ने काम करना शुरू कर दिया. इसको लेकर जिलाधिकारी कुमार रवि ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा बैठक भी की. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में बगैर नगर निगम के अनुमति के निर्माण काम नहीं किया जाये.
इसके अलावा अभियान चलाया जाये कि आम लोग सड़क पर वाहन नहीं लगाये. रोड पर कहां-कहां पार्किंग हैं, इसको परिभाषित किया जाये. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं पटना सिटी को निर्देश दिया कि सभी दुकानों को धारा-133 के अंतर्गत नोटिस दिया जाये कि दुकान के सामने रोड पर कोई पार्किंग नहीं होगी. अगर पार्किंग किया जाता है तो इसे जिम्मेदार दुकानदार होंगे.
जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम नूतन राजधानी अंचल, कंकड़बाग अंचल, बांकीपुर अंचल तथा सिटी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि सभी अंचलों में एक-एक प्रचार गाड़ी 11 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक सुबह से लेकर शाम तक माइक से अतिक्रमण हटाओ अभियान का प्रचार करें. जिलाधिकारी ने यातायात के पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिया कि एसपी वर्मा रोड, अशोक राजपथ व अधिक भीड़-भाड़ वाले पथों को वन–वे किया जाये.
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