पटना : ई-वे बिल में छोटी गलतियों पर लगने वाले जुर्माने से कारोबारियों को राहत
Updated at : 20 Sep 2018 6:34 AM (IST)
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पटना : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल में एक संशोधित परिपत्र जीएसटी जारी किया है. इसमें सड़क परिवहन से ले जायी जाने वाली वस्तुओं और वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया के संबंध में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं. इसके तहत गलतियों पर लगने वाले जुर्माने पर कारोबारियों को […]
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पटना : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल में एक संशोधित परिपत्र जीएसटी जारी किया है. इसमें सड़क परिवहन से ले जायी जाने वाली वस्तुओं और वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया के संबंध में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं.
इसके तहत गलतियों पर लगने वाले जुर्माने पर कारोबारियों को राहत दी गयी है. वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय सामान और सेवा कर नियम 2017 के नियम 138 ए के अलावा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68 के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास दस्तावेजों की एक प्रति होनी चाहिए. जैसे चालान, आपूर्ति, वितरण चालान, प्रवेश के बिल और सत्यापन के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वैध ई-वे बिल. अगर ऐसे व्यक्ति के पास उल्लेखित दस्तावेज नहीं हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता है.
हालांकि यह जानना जरूरी है राज्य या संघीय क्षेत्र के भीतर पचास किलोमीटर तक माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने की जरूरत नहीं है. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत यदि नियमों का उल्लंघन होता है, माल को पकड़ा जाता है, तो आवश्यक कर और जुर्माना के भुगतान पर उनकी रिहाई संभव है.
ऐसा देखा गया है कि निम्न दस्तावेजों में छोटी-छोटी गलतियों के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है. अत: माल के साथ चालान या किसी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज और ई-वे बिल के साथ होता है, तो धारा 129 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है.
इन बातों में मिल रही है राहत
मालवाहक या मालवाहक के नाम पर वर्तनी की गलतियां, यदि जीएसटीआईएन सही है.
पिन-कोड में त्रुटि लेकिन मालवाहक का पता और मालवाहक का पता सही है.
मालवाहक के पते में त्रुटि हो लेकिन मालवाहक के इलाके और अन्य विवरण सही हैं.
ई-वे बिल में उल्लेखित दस्तावेज संख्या के एक या दो अंकों में त्रुटि हो.
एचएसएन के 4 या 6 अंकों के स्तर में त्रुटि, जहां एचएसएन के पहले 2 अंक सही हैं.
वाहन संख्या के एक या दो अंक में त्रुटि हो.
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