संवाददता, पटना
खरीफ मौसम 2025 में बिहार के किस जिले में किस फसल की क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा, ये सहकारिता विभाग ने निर्धारित कर दिया है. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मुआवजा मिलेगा. कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
राज्य के सभी 38 जिलों में धान व 31 में मकई की फसल क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा. 12 जिलों में आलू, बैंगन, गोभी, पांच में टमाटर, तीन में सोयाबीन व दस जिले में मखाना फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिलेगा. थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम) उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर, 20% से अधिक क्षति होने पर 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए मुआवजा राशि मिलेगी. डीबीटी के माध्यम से राशि बैंक खातों में भेजी जायेगी. पटना, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, सुपौल, अररिया छोड़कर राज्य के शेष 31 जिलों में भदई मक्का फसल की क्षति पर मुआवजा मिलेगा. इन जिलों में आलू, बैंगन, गोभी व टमाटर नष्ट होने पर मिलेगा मुआवजा : 12 जिलों में अगहनी आलू की क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा. इनमें पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना एवं मधेपुरा शामिल हैं. 12 जिलों समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, पटना और बांका में अगहनी बैंगन फसल नष्ट हाेने पर सरकार किसानों को मुआवजा देगी. समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली एवं पटना में अगहनी टमाटर, 12 जिलों समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया एवं बेगूसराय जिले में अगहनी गोभी नष्ट होने पर सरकार मदद करेगी. 10 जिलों में मखाना, तीन में सोयाबीन नष्ट होने पर सरकार देगी सहायता : राज्य के 10 जिलों सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा एवं खगड़िया में मखाना फसल नष्ट होने पर सरकार मदद करेगी. बेगूसराय, समस्तीपुर एवं खगड़िया जिले में सोयाबीन की फसल क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा.
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