पटना : 60 दिनों में देना होगा शस्त्र लाइसेंस
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Aug 2018 9:33 AM
विज्ञापन
पटना : पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अब शस्त्र लाइसेंसों के आवेदनों के निस्तारण में मनमानी नहीं कर सकेंगे. मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद गृह विभाग हरकत में आ गया है. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर राज्य के सभी डीएम और एसएएसपी-एसपी को पत्र जारी किया है. अब ये अधिकारी आवेदनों को […]
विज्ञापन
पटना : पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अब शस्त्र लाइसेंसों के आवेदनों के निस्तारण में मनमानी नहीं कर सकेंगे. मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद गृह विभाग हरकत में आ गया है.
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर राज्य के सभी डीएम और एसएएसपी-एसपी को पत्र जारी किया है. अब ये अधिकारी आवेदनों को लंबित नहीं रख सकेंगे. डीएम को 60 दिन के अंदर लिखित में आवेदक को अवगत करना होगा कि उनका शस्त्र लाइसेंस बनेगा या नहीं. शस्त्र लाइसेंस को लेकर आयुध नियम 16 शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी नियम 13 एवं नियम 14 राज्य में लागू है. इसके अनुपालन के लिए गृह विभाग 21 फरवरी 17 को सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. बावजूद इसके अधिकारी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. इसके कारण पटना हाईकोर्ट में लगाता याचिकाएं दायर की जा रही थीं.
हाल ही में 24 जुलाई को प्रवीण कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है. इसी आदेश के प्रभावी अंश को संलग्न करते हुए गृह विभाग के संयुक्त सचिव रंजन कुमार सिन्हा ने सभी जिला दंडाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है. इसमें स्पष्ट आदेश है कि अधिकारी शस्त्र लाइसेंस में आयुध नियम 16 शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी नियम 13 एवं नियम 14 का समय और दृढ़ता के साथ पालन करें.
अधिकारी कर रहे थे मनमानी
पटना. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि आयुध नियम 16 शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी नियम 13 एवं नियम 14 का पालन करने में कोताही बरती जा रही थी. लाइसेंस प्राधिकारी ने आवेदन को लंबित रखा. नियम 13 के तहत थानेदार को आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होती है. लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन के 60 में लिखित में यह बताना होता है कि शस्त्र लाइसेंस बनेगा कि नहीं. कोर्ट ने पाया कि डीएम और एसएसपी कार्यालय में आवेदनों की प्राथमिकता तक तय नहीं की जा रही.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










