नयी दिल्ली : नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के मुद्दे पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पायी. अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. एक बार फिर सरकार ने अदालत को वित्तीय प्रबंधन का हवाला दिया.
जानकारी के मुताबिक, नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य सरकार ने एक बार फिर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया. इसके बाद अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक ही बात को बार-बार न दोहराएं. वित्तीय प्रबंधन करना राज्य सरकार का काम है. सुनवाई के दौरान नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने पर राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिये.
इससे पहले भी मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने न्यायधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की अदालत में कहा था कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे सके. मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.