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पटना : डीएल, आरसी को पर्स में लेकर चलने की जरूरत नहीं, अब दिखाएं डिजिटल कॉपी

पटना : डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) को पर्स में लेकर चलने की अब जरूरत नहीं, अपने मोबाइल एप पर डिजिलॉकर एप डाउनलोड करें और जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंट की डिजिटल काॅपी दिखायें. सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार की मदद से विकसित डिजिलॉकर एप का लोकार्पण करते […]

पटना : डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) को पर्स में लेकर चलने की अब जरूरत नहीं, अपने मोबाइल एप पर डिजिलॉकर एप डाउनलोड करें और जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंट की डिजिटल काॅपी दिखायें. सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार की मदद से विकसित डिजिलॉकर एप का लोकार्पण करते हुए परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि इसका विकास डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. इससे आम नागरिकों को सुविधा होगी.
अभी ऑनलाइन डीएल और आरसी ही डिजिलॉकर में
भारत सरकार ने गठित
किया है डिजिलॉकर प्राधिकार
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रॉद्योगिकी मंत्रालय ने दो वर्ष पहले एक डिजिलॉकर प्राधिकार का गठन किया है. इसके तहत विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्गत प्रमाणपत्रों एवं अन्य अभिलेखों को संग्रहित करने की सुविधा है. डीएल और वाहनों के आरसी इसी प्लेटफॉर्म पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल रजिस्टर से इंटीग्रेट किये गये हैं. इन दस्तावेजों को आधार नंबर के माध्यम से डाउनलोड कर कोई भी नागरिक इस्तेमाल कर सकता है.
बिहार बना डिजिलॉकर का इस्तेमाल वाला तीसरा राज्य
वाहनों के आरसी और डीएल को डिजिलॉकर
में डाल कर उनका इस्तेमाल करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले कर्नाटक और मध्यप्रदेश ने अपने नागरिकों को यह सुविधा दी है. इसके लिए प्रदेश के सभी 38 जिलों के वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के रिकार्ड को सर्वर में डाला गया है. आंध्रप्रदेश की एक साॅफ्टवेयर कंपनी की इसके लिए मदद ली गयी है.
ऐसे करें डिजिलॉकर डाउनलोड
– गूगल प्ले स्टोर से डिजिलॉकर मोबाइल एप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें.
– आधार से संबद्ध अपने मोबाइल नंबर की प्रविष्टी करें.
– आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसकी प्रविष्टि करें.
– अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड बनायें तथा उसकी प्रविष्टि करें.
– आधार से लिंक करें.
– अपने आधार नंबर की प्रविष्टि करें. अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टी करें.
– इश्यूड डॉक्यूमेंटस सेक्शन को क्लिक करें.
– स्क्रीन के दाहिने नीचे सर्च आइकन क्लिक करें.
– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को पार्टनर के रूप में चयनित करें.
– डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चयनित करें.
– अपने चालक अनुज्ञप्ति/वाहन निबंधन प्रमाण पत्र से संबंधित विवरण की प्रविष्टि करें.
पूरे देश में कहीं भी हो सकेगा इस्तेमाल
बिहार के साथ-साथ देश के किसी भी हिस्से में डीएल और आरसी के डिजिटल काॅपी का इस्तेमाल किया जा सकेगा. वैधानिक रूप से इनकी मान्यता उतनी ही होगी, जितनी स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी डीएल या वाहन पंजीकरण नंबर की मान्यता है.

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