भ्रष्टाचार मामले में फंसे मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार की निलंबन अवधि 6 माह और बढ़ी
Updated at : 16 Jun 2018 6:07 AM (IST)
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पटना : भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार के निलंबन की अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी गयी है. उनके निलंबन की अवधि गुरुवार को पूरी हो रही थी. शराब माफिया से सांठगांठ और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाने पर उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. […]
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पटना : भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार के निलंबन की अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी गयी है. उनके निलंबन की अवधि गुरुवार को पूरी हो रही थी. शराब माफिया से सांठगांठ और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाने पर उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. वह 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.
अखिल भारतीय सेवा नियमावली के अनुसार निलंबन 60 दिन तक वैध रहता है. सरकार ने उनके निलंबन की अवधि को अधिकतम 120 दिन यानी 13 अक्तूबर के लिए बढ़ा दी है. इस मामले में चार जून को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक भी बुलायी गयी थी.
केंद्र ने भी नहीं किया हस्तक्षेप
विवेक कुमार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत केस दर्ज किया है. जांच में निलंबित उनके 96 एफडी, 18 बैंक खाते, आठ बैंक लाॅकर मिले हैं.
इनमें करोड़ों की संपत्ति और विदेशी करेंसी मिली थी. राज्य सरकार ने उनके निलंबन की संपुष्टि कराने और जांच जारी होने के कारण उन्हें निलंबित रखने के लिए प्रतिवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था. केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिस उप नियम के तहत उन्हें निलंबित किया गया है, उसके तहत आरोप से संबंधित कार्रवाई की समाप्ति तक निलंबित रखा जा सकता है.
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