पटना : बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में बम ब्लास्ट कांड में दोषी करार दिये गये आतंकियों को सजा के बिंदु पर एनआइए की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. इसे लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.
इससे पूर्व मामले के पांच आतंकियों के खिलाफ अदालत में दोषी सिद्ध हो चुका है. जबकि, एक अन्य अभियुक्त को 18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण जुबेनाइल एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनायी जा चुकी है.
गौरतलब है कि पिछले 7 जुलाई 2013 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आतंकी साजिश के तहत आतंकवादियों द्वारा सीरियल बम ब्लास्ट किया गया था, जिसमें छह आतंकी शामिल थे. उनमें से पांच आतंकवादी उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मजुल्लाह अंसारी व हैदर अली की मामलेमें संलिप्तता पायी गयी थी. उनकी सुनवाई एनआईए की विशेष अदालत पटना में हुई. सुनवाई के दौरान 90 लोगों की गवाही हुई, जिसके पश्चात अभियुक्तों पर लगे आरोपों को सत्य पाते हुए विशेष अदालत ने पांचों आतंकवादियों को आपराधिक षड़यंत्र रचने, विस्फोटक सामग्री रखने व इस्तेमाल करने तथा जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार दिया.
गांधी मैदान बम ब्लास्ट में अंतिम बहस चार से
पटना : दूसरी ओर एनआइए की विशेष अदालत में आगामी 4 जून से गांधी मैदान बम ब्लास्ट कांड में भी अंतिम बहस शुरू होगी. इस मामले में भी बोधगया बम ब्लास्ट कांड में दोषी करार दिये गये पांचों आतंकी अभियुक्त हैं. इस मामले में गवाही पूरी हो चुकी है.
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता नरेंद्र मोदी (अब प्रधानमंत्री) की चुनावी सभा के दौरान गांधी मैदान व रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट किया गया था. इस मामले में भी आतंकवादी उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मजुल्लाह अंसारी व हैदर अली अभियुक्त हैं.
