ePaper

इनकम टैक्स की ओर से भेजे जा रहे मैसेज, 120 दिनों में रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं किया तो होगा अमान्य

Updated at : 25 May 2018 5:35 AM (IST)
विज्ञापन
इनकम टैक्स की ओर से भेजे जा रहे मैसेज, 120 दिनों में रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं किया तो होगा अमान्य

पटना : अगर आप करदाता हैं और हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, पर रिटर्न की कॉपी ई-वेरीफाई नहीं करायी है, तो जितनी जल्दी हो सके करा लें. अन्यथा इनकम टैक्स विभाग ई-मेल, एसएमएस और आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैक्सपेयर्स को इस तरह के डिजिटल माध्यम से मैसेज भेज कर सूचित […]

विज्ञापन
पटना : अगर आप करदाता हैं और हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, पर रिटर्न की कॉपी ई-वेरीफाई नहीं करायी है, तो जितनी जल्दी हो सके करा लें.
अन्यथा इनकम टैक्स विभाग ई-मेल, एसएमएस और आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैक्सपेयर्स को इस तरह के डिजिटल माध्यम से मैसेज भेज कर सूचित कर रहा है. इससे टैक्स पेयर्स में डर-सा समा गया है. कहीं उनको विभाग नोटिस न भेज दे.
वरीय चार्टर्ड अकाउंटेट मशींद्र कुमार मशी ने बताया कि इनकम टैक्स की ओर से भेजे जा रहे मैसेज में कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु नहीं पहुंचा है और वह ई-वेरीफाई नहीं हुअा है. इससे रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर ई-वेरीफाई होना चाहिए. अगर समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो रिटर्न अमान्य हो जायेगा.
उन्होंने बताया कि अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों के अंदर ई-वेरीफाई व पोस्ट नहीं कर पाता है तो रिटर्न अमान्य हो जाता है. इस रिटर्न को मान्य कराने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर लॉगइन करके ई-वेरीफाई पर क्लिक करना होगा.
देरी होने पर पूछा जायेगा कारण
अगर आपके रिटर्न को 120 दिन से अधिक हो गये हैं, तो देरी का कारण पूछा जाता है. इस कारण की जानकारी भरने पर अगर अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं, तो वह रिटर्न मान्य कर सकते हैं.
मशी ने बताया कि अगर आप 120 दिन के अंदर रिटर्न नहीं भेजते हैं, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर कंडोलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसकी कोई समय सीमा नहीं है लेकिन यह आवश्यक वजह के साथ ही अप्लाई हो सकती है. ई-रिटर्न का वेरिफिकेशन आधार कार्ड या ओटीपी द्वारा भी कर सकते हैं.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन