पटना : उम्रदराज अपराधियों के सिर से गुंडा होने का दाग अब मिट सकता है. पुलिस मुख्यालय ने गुंडा सूची को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं. डीजीपी ने निर्देश दिये हैं कि थानों में जो गुंडा सूची है, उसको अपडेट और संशोधित किये जाये. एसपी थाने में जाकर इसकी जांच करें और यदि उनको लगता है कि गुंडा सूची में दर्ज उम्रदराज व्यक्ति का चाल चलन सही है, तो उसका नाम सूची से हटा दें. थानेदार भी ऐसे लोगों के नाम हटाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं. थानेदारों के प्रस्ताव पर एसपी अपना निर्णय लेंगे.
जानकारी के मुताबिक, दागदार छवि को लेकर गुंडा पंजी में नाम दर्ज करा चुके बदमाशों के सिर से गुंडा होने का तमगा मिट सकता है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला मुख्यालय को निर्देश जारी कर दिया है. साथ ही पुलिस मुख्यालय ने कुछ शर्तें भी तय की है. इसके लिए गुंडा सूची में शामिल लोगों की चाल-ढाल में बदलाव नहीं आया होगा, उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा. उम्रदराज और गैर कानूनी हरकतों से दूर रहने वाले लोगों को अपनी दागदार छवि से छुटकारा मिल सकता है.
बिहार पुलिस द्वारा हाल ही में 14 प्रकार के मामलों में अभियुक्त बनाये गये हैं. इस सूची में बदमाशों को गुंडा पंजी में शामिल करने के लिए कहा गया था. एक ओर जहां गुंडा प्रवृत्ति के लोगों पर सख्ती बरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर गुंडा पंजी में शामिल लोगों को राहत देने की भी तैयारी की जा रही है.
कैसे हटेंगे गुंडा पंजी से नाम
गुंडा पंजी से नाम हटाने के लिए कार्रवाई दो स्तर से की जायेगी. संबंधित जिलों के आरक्षी अधीक्षक थाने के निरीक्षण के दौरान पूरी तरह गुंडा पंजी में शामिल लोगों की गतिविधियों से संतुष्ट होने पर संबंधित व्यक्ति का नाम गुंडा पंजी से हटायेंगे. वहीं दूसरी ओर, संबंधित थाने के अधिकारी के स्तर से नाम हटाने को लेकर संबंधित जिले के आरक्षी अधीक्षक को भेजे गये प्रस्ताव पर सहमति मिलने पर गुंडा पंजी से नाम हटा दिया जायेगा.