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बिहार : सात महानगर आयोजना की ग्राम पंचायतों में भी बिल्डिंग बायलॉज

नक्शा पास कराये बगैर नहीं करा सकेंगे निर्माण पटना : पटना के अलावा सूबे के सात महानगर आयोजना क्षेत्र ( मेट्रोपोलिटन प्लानिंग एरिया) के ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी बिहार बिल्डिंग बाइलॉज के कार्यान्यवन की मंजूरी मिल गयी है. इन आयोजना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अब भवन निर्माण के लिए संबंधित महानगर प्राधिकार की […]

नक्शा पास कराये बगैर नहीं करा सकेंगे निर्माण
पटना : पटना के अलावा सूबे के सात महानगर आयोजना क्षेत्र ( मेट्रोपोलिटन प्लानिंग एरिया) के ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी बिहार बिल्डिंग बाइलॉज के कार्यान्यवन की मंजूरी मिल गयी है. इन आयोजना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अब भवन निर्माण के लिए संबंधित महानगर प्राधिकार की अनुमति लेनी होगी. इससे संबंधित अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी है. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.
प्राधिकार के सीईओ होंगे सक्षम प्राधिकार
फिलहाल सात महानगर आयोजना क्षेत्र बोधगया, राजगीर, सहरसा, गया, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ व आरा के शहरी क्षेत्र में ही बिल्डिंग बाइलॉज लागू था.
अब क्षेत्र के संबंधित ग्राम पंचायत में भी बिल्डिंग बाइलॉज लागू होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायतों में किसी भी निर्माण के लिए प्राधिकार की अनुमति की आवश्यकता होगी. इसके लिए प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीइओ) सक्षम प्राधिकार होंगे. इन क्षेत्रों
में भवन या लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति के लिए प्राधिकार के कार्यालय में ही आवेदन जमा होंगे. यहां से नक्शे की स्वीकृति मिलेगी.
प्रावधानों के अनुरूप होगा निर्माण
विभाग के मुताबिक प्राधिकार के संबंधित ग्राम पंचायतों में अनियमित निर्माण पर रोक लगाने को लेकर यह कदम उठाया गया है.इन क्षेत्रों में अब प्रावधान के अनुरूप ही निर्माण सुनिश्चित होंगे. आवेदन मिलने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी योजना की स्वीकृति से पहले पूर्व आवश्यक जांच व सत्यापन करेंगे. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन बिल्डिंग बाइलॉज 2014, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 एवं बिहार शहरी विकास आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है.
पटना में पहले से है लागू
पटना महानगर आयोजना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यह प्रावधान पहले से लागू है. पटना महानगर क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम पंचायत में निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार की अनुमति अनिवार्य होती है.
हालांकि, यह प्राधिकार पूरी तरह फंक्शनल नहीं होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पहले की तरह ही निर्माण कार्य करा रहे हैं.

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