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आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में जिले के 1139 बच्चों का होगा दाखिला

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में रेंडमाइजेशन (ऑनलाइन लॉटरी) के जरिये कुल 1139 बच्चों का चयन किया गया

-रेंडमाइजेशन के जरिये बच्चों का नामांकन के लिए हुआ चयन

संवाददाता, पटना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में रेंडमाइजेशन (ऑनलाइन लॉटरी) के जरिये कुल 1139 बच्चों का चयन किया गया. इसके साथ ही चयनित बच्चों का स्कूल आवंटन भी कर दिया गया. रेंडमाइजेशन से चयनित बच्चों को आवंटित विद्यालय में विभागीय प्रक्रिया के बाद नामांकन कराना होगा. नामांकन के लिए विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर जिले के 1129 निजी स्कूलों में नामांकन के लिये 1578 रजिस्ट्रेशन कराये गये थे. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि चयनित बच्चों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है जल्द ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी.

आरटीइ के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों का भी एक साथ लेना होगा क्लास

पटना जिले के निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की क्लास भी आम बच्चों के साथ संचालित कराने को लेकर सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है. जिन स्कूलों में आरटीइ के तहत एडमिशन लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का अलग से क्लास संचालित किया जाता है, तो शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूलों की निगरानी करने का आदेश दिया है. आरटीइ के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों के साथ अनदेखी न हो, इसको देखते हुए उन्हें आम बच्चों के साथ क्लास में बैठाने की बात पर जोर दिया गया है. इसकी निगरानी जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि आरटीइ के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो रही है या नहीं.

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