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सड़क हादसों के घायलों को मिलेगी बेहतर सुविधा, बिहार में NHAI को मिलेगी एंबुलेन्स और पुलिस स्कॉट की 40-40 गाड़ियां

Updated at : 18 Mar 2018 7:02 PM (IST)
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सड़क हादसों के घायलों को मिलेगी बेहतर सुविधा, बिहार में NHAI को मिलेगी एंबुलेन्स और पुलिस स्कॉट की 40-40 गाड़ियां

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मंत्री सुरेश शर्मा, प्रमोद कुमार, सांसद अजय निषाद और औराई के पूर्व विधायक रामसूरत राय के साथरविवार को मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच जाकर सीतामढ़ी बस हादसे के 44 घायल यात्रियों से मुलाकात की. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने अधीक्षक को घायलों के समुचित इलाज, सरकारी स्तर पर सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, […]

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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मंत्री सुरेश शर्मा, प्रमोद कुमार, सांसद अजय निषाद और औराई के पूर्व विधायक रामसूरत राय के साथरविवार को मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच जाकर सीतामढ़ी बस हादसे के 44 घायल यात्रियों से मुलाकात की. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने अधीक्षक को घायलों के समुचित इलाज, सरकारी स्तर पर सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, मरीजों तथा उनकी देखभाल करनेवाले परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

मोदी ने कहा कि राज्य में सड़क हादसों को सरकार ने संजीदगी के साथ संज्ञान में लिया है. राज्य सरकार और भारत सरकार की एनएचएआई के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत एनएचएआई बिहार के अंतर्गत नेशनल हाइवे के लिए 40 एंबुलेन्स और 40 पुलिस स्कॉट गाड़ियां उपलब्ध करायेगी.

वर्ष 2017 में पूरे देश में एक लाख 46 हजार तथा बिहार में 5,429 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई हैं. अब जो भी नयी सड़कें बनेंगी उसके प्राक्कलन में ही सुरक्षा के सारे मानक शामिल किये जायेंगे. जिलास्तर पर दुर्घटना विश्लेषण समिति का गठन किया गया है. जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे. मोदी ने कहा कि पूरे राज्य में 124 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये गये हैं, जिनमें 101 नेशनल हाइवे, शेष स्टेट हाइवे तथा अन्य सड़कों पर हैं. इनमें 54 पर सुधारात्मक काम जारी है.

इसके अलावा सभी गाड़ियों में स्पीड गर्वनर तथा रिफ्लेक्टिन्ग टेप लगाने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार शीघ्र ही बिहार सुरक्षित विद्यालय बस परिवहन नीति बनाने और यातायात शोध संस्थान स्थापित करने जा रही है. इसके साथ ही फुट ओवर ब्रिज और सड़कों पर अंडर पास भी बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि दुर्घटना के जिम्मेवार चालकों के दो वर्ष की सजा के प्रावधान को और कठोर बनाया जायेगा.

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