पटना : बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की चारा घोटाला मामले में मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. रांची से विशेष सीबीआइ कोर्ट ने अंजनी कुमार सिंह को दोबारा एक और मामले में नोटिस जारी किया है. जानकारी के मुताबिक आरसी 45A/96 में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है.
बताया जा रहा है कि घोटाले से जुड़े मामला नंबर 45A/96 में अंजनी कुमार सिंह समेत बाकी नौ लोग चश्मदीद गवाह थे. कोर्ट ने नोटिस जारी कर इन लोगों से दोबारा पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले में इन लोगों को आरोपी बनाया जाये. कोर्ट ने सभी को 28 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. गौर हो कि इससे पूर्व भी मुख्य सचिव को 6 मार्च को चारा घोटाले के एक मामले में सात और लोगों के साथ नोटिस जारी किया था.
नोटिस जारी होने के बाद बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार हंगामा हुआ था और विरोधी दल के सदस्यों ने अंजनी कुमार सिंह को बर्खास्त करने की मांग की थी. बाद में सत्ता पक्ष इस मामले में बचाव की मुद्रा में आ गया था. इस मामले में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने अंजनी कुमार सिंह के साथ तत्कालीन वित्त सचिव वीएस दूबे और सीबीआइ के गवाह आपूर्तिकर्ता दीपेश चांडक के साथ तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा को भी बुलाया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सभी को नोटिस जारी किया था.
यह भी पढ़ें-
बिहार : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव अवार्ड