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बिहार : दिव्यांग सरकारी कर्मियों को मिलेगा दोगुना परिवहन भत्ता, आदेश जारी

वित्त विभाग की मुहर के बाद इससे संबंधित आदेश किया गया जारी पटना : केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य के कर्मियों को भी सातवां वेतनमान और इससे जुड़े भत्ता का लाभ देने की शुरुआत हो चुकी है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने अपने दिव्यांग सरकारी कर्मियों को विशेष परिवहन भत्ता देने का निर्णय […]

वित्त विभाग की मुहर के बाद इससे संबंधित आदेश किया गया जारी
पटना : केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य के कर्मियों को भी सातवां वेतनमान और इससे जुड़े भत्ता का लाभ देने की शुरुआत हो चुकी है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने अपने दिव्यांग सरकारी कर्मियों को विशेष परिवहन भत्ता देने का निर्णय लिया है. इन्हें सामान्य सरकारी कर्मियों की तुलना में दोगुना परिवहन भत्ता दिया जायेगा. सभी स्तर के दिव्यांग सरकारी सेवकों को तीन श्रेणी में विभाजित करके परिवहन भत्ता देने का निर्णय लिया गया है.
साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र और अन्य नगर निगम क्षेत्रों के लिए परिवहन भत्ता की दर अलग-अलग निर्धारित की गयी है. नेत्रहीन और शरीर के आधे निचले हिस्से में विकलांगता के कारण चलने में मजबूर दिव्यांग कर्मियों को सामान्य की तुलना में दोगुनी दर से शहरी परिवहन भत्ता दिया जायेगा.
इन सभी स्तर के भत्तों में डीए (महंगाई भत्ता) अलग से जोड़कर दिया जायेगा. इसकेअलावा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी के प्रशिक्षकों कोप्रशिक्षण भत्ता और परिचारी या चालकों को वर्दी भत्ता की दर में भी बदलाव किये गये हैं. राज्य के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी के प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 12 प्रतिशत के रूप में प्रशिक्षण भत्ता दिया जायेगा. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. चालक या परिचारी संवर्ग के कर्मियों को भी पांच हजार रुपये सालाना परिधान समेत अन्य भत्ता दिये जायेंगे.
इस वेतन स्तर के दिव्यांग कर्मी को इतना भत्ता :
वेतन स्तर पटना अन्य शहरों के लिए
1 से 6 तक 1500 600
7,8 और 9 3000 1000
11 और अधिक 4000 1500

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