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चारा घोटाला : लालू को 5 साल की सजा, नीतीश ने कहा- कोर्ट के फैसला पर ''नो कमेंट''

Updated at : 24 Jan 2018 4:52 PM (IST)
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चारा घोटाला : लालू को 5 साल की सजा, नीतीश ने कहा- कोर्ट के फैसला पर ''नो कमेंट''

पटना : चारा घोटाला केतीसरे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए राजद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा और दस लाख रुपये का जुर्मानालगाया है.कोर्टकीओर से आज सुनाये गये इस फैसले परमुख्यमंत्री नीतीशकुमारने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार किया है. […]

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पटना : चारा घोटाला केतीसरे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए राजद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा और दस लाख रुपये का जुर्मानालगाया है.कोर्टकीओर से आज सुनाये गये इस फैसले परमुख्यमंत्री नीतीशकुमारने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार किया है. नीतीश कुमार ने कहा कि ये कोर्ट का मामला हैऔर इसमें कोई क्या कर सकता है. हमलोग इस मामले में राजनीति नहीं करते.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपना काम करते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकतेहै. भ्रष्टाचार और न्याय के साथ विकास हमारा नारा है और हम इस पर मरते दम तक कायम रहेंगे.

दरअसल, चाईबासा कोषागार गबन में लालू यादव को पांच साल की सजा के ऐलान के बाद उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साजिश का आरोपलगातेहुए कहा, बिहार का एक-एक आदमी जानता है कि लालूजी को इस मुकदमे में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि लालू यादव को भाजपा, आरएसएस और खासकर नीतीश कुमार फंसाने में लगे हुए हैं.सभी का बस एक ही टारगेट है कि किस तरह लालूजी को फंसाया जाए. बिहार के विकास के बजाय ये लोग लालू को दबाने में लगे हुए हैं. नीतीश कुमारकी उक्त प्रतिक्रियाइसीबयानपर तंज के तौर पर देखा जा रहा है.

गौर हो कि चारा घोटाला के चाईबासा मामले में बहस10 जनवरी को पूरी हो गयी थी और मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत नेराजदसुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

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