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बिहार कैबिनेट का फैसला : छेड़खानी पर नियंत्रण के लिए लगेगा सीसीटीवी कैमरा, 110 करोड़ मंजूर

पटना: बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने एवं अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की नयी योजना को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि […]

पटना: बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने एवं अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की नयी योजना को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने इस योजना के तहत सर्वप्रथम पटना में रेल सहित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए 110 करोड़ 67 लाख 56 हजार 466 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की दी.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य की विभिन्न काराओं में सुरक्षा को सुदृढ करने के उद्देश्य से उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य उच्च कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, कक्षपाल एवं चालक के पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान कर दी है. ब्रजेश ने कहा कि राज्य की विभिन्न काराओं में प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिपिक संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुछ पदों को विलोपित करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति की गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात नियंत्रण के लिए समस्त नगर निगम एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल नौ यातायात थाने का सृजन एवं उसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1485 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी.

ब्रजेश महरोत्रा ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत विभिन्न स्तर पर निवेश की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इसमें संशोधन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के लिए संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने एवं संबंधित मार्ग निर्देशिका की स्वीकृति प्रदान कर दी.

उन्होंने बताया कि वर्ष 201718 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत एक अरब पचहत्तर करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 182 संविदा के आधार पर नियोजित अमीनों की संविदा अवधि दो साल तक के लिए विस्तार किये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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