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बिहार : पहले दिन आदित्य शरण विहार अपार्टमेंट पर चला नप का हथौड़ा

कार्रवाई. कोर्ट के िनर्देश पर अवैध अपार्टमेंटों को तोड़ने का काम शुरू 7 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी अवैध निर्माण हिस्से को तोड़ने का चलेगा काम फुलवारीशरीफ : पटना हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी के फुलवारीशरीफ इलाके में कड़ा एक्शन हुआ है. अवैध निर्माण पर नगर पर्षद ने हथौड़ा चलाया है. सबसे पहले आदित्य […]

कार्रवाई. कोर्ट के िनर्देश पर अवैध अपार्टमेंटों को तोड़ने का काम शुरू
7 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी अवैध निर्माण हिस्से को तोड़ने का चलेगा काम
फुलवारीशरीफ : पटना हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी के फुलवारीशरीफ इलाके में कड़ा एक्शन हुआ है. अवैध निर्माण पर नगर पर्षद ने हथौड़ा चलाया है.
सबसे पहले आदित्य शरण विहार अपार्टमेंट में अवैध निर्माण का तोड़- फोड़ शुरू हुआ. मंगलवार को सिटी मैनेजर की मौजूदगी में नगर पर्षद कर्मियों ने अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
हाईकोर्ट ने फुलवारीशरीफ नगर पर्षद क्षेत्र में 13 बहुमंजिली अपार्टमेंट को तय मानकों के विपरीत निर्माण कर लिये जाने पर नप के कार्यपालक पदाधिकारी को फटकार लगायी थी. कोर्ट ने 20 दिनों की मोहलत देते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. साथ ही यह भी कहा था कि ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध अदालती आदेश पारित किया जायेगा. फुलवारीशरीफ के पूर्णेन्दु नगर में आदित्य शरण विहार अपार्टमेंट में अवैध निर्माण का तोड़- फोड़ शुरू किया गया है.
अवैध निर्माण के तोड़- फोड़ के संबंध में नगर पर्षद का कोई अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए फुलवारीशरीफ नगर पर्षद को आदेश दिया था कि नियमों को ताक पर रख कर अवैध तरीके से अपार्टमेंट में निर्माण कार्य किया गया है.
इसी आलोक में नगर पर्षद 7 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी अवैध निर्माण हिस्से को तोड़ कर 24 नवंबर को नगर कार्यपालक पदाधिकारी को कोर्ट में पेश होना है.न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने रंजीव कुमार की ओर से दायर अवमाननावाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया था.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि फुलवारीशरीफ में को-ऑपरेटिव की जमीन पर कई बहुमंजिली इमारत/अपार्टमेंट बगैर मानकों के और गैरकानूनी ढंग से स्वीकृत से अधिक तल्ला का निर्माण करा दिया गया है. इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही नगर पर्षद को निर्देश दिया था कि इस मामले में उचित कानूनी करें तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करें.
नगर के पांच अपार्टमेंटों को तोड़ने की तििथ तय
नगर पर्षद ने पांच अपार्टमेंटों के तोड़ने की प्रस्तावित तिथि निर्धारित कर दी है. नगर के लक्ष्मी इन्केल्व को 9 व 10 नंवबर, मित्रमंडल काॅलोनी के अपर्णा आर्टिकेट को 13 व 14 नंवबर ,पूर्णेन्दु नगर के रघुराज टावर को 15 व 16 नवंबर तथा एकता नगर में राॅयल पाॅम को 17 से 20 नवंबर को तोड़ा जायेगा.

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