23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार : गांधी मैदान बम विस्फोट में नाबालिग को सजा

पटना सिटी : पटना के गांधी मैदान व गया के महाबोधि मंदिर में 2013 में हुए बम विस्फोट मामले में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक नाबालिग को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनायी है. बोर्ड ने सुनवाई के दौरान दोनों जगहों पर बम रखने के मामले में नाबालिग को दोषी पाया है. किशोर […]

पटना सिटी : पटना के गांधी मैदान व गया के महाबोधि मंदिर में 2013 में हुए बम विस्फोट मामले में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक नाबालिग को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनायी है. बोर्ड ने सुनवाई के दौरान दोनों जगहों पर बम रखने के मामले में नाबालिग को दोषी पाया है.
किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान सदस्य दिव्या मिता की अदालत ने बुधवार को रांची के सिथुआ गांव निवासी तौफिक अंसारी को सजा सुनायी है. घटना के समय आरोपित नाबालिग था, अब बालिग हो गया है. आरोपित तीन साल की सजा काट चुका है. दूसरी ओर, बुधवार को ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोर्ट में रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया है. आरोपित तौफिक अंसारी पर सिमी के सदस्य होने का आरोप है. अभी आरोपित को रिमांड होम में ही रखा गया है.
दरअसल 27 अक्तूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली के दरम्यान मैदान के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस ब्लास्ट में छह लोगों की मौत व 89 लोग जख्मी हुए थे. इससे पहले सात जुलाई, 2013 को महाबोधि मंदिरी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था. जांच में पाया गया कि किशोर बम लगाने का काम दोनों जगह किया था. इसी मामले में सजा सुनायी गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें